नई दिल्ली RBI Cancel License Bank: आरबीआई ने यूपी के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने ये फैसला लिया है। बता दें आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये यूपी का सहकारी बैंक है।

RBI ने लिया बड़ा फैसला

आरबीआई ने नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कैपेसिटी न होने की वजह से RBI ने ये फैसला लिया है। इसके लिए बैंक ने को-ऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्टर को ये आदेश दिया है। इसके साथ में RBI ने एक लिक्वीडेटर भी इसके लिए नियुक्त किया है।

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नहीं होगा पब्लिक डीलिंग का काम

वहीं कल से यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में कोई भी काम नहीं होगा। ये कारोबार के लिए बंद कर दिया गया है। इस बैंक में अब न ही पैसा जमा होगा और न ही कैश निकाल सकते हैं। यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिग अधिनियम 22(3) (A), 22(3) B, 22 (3) C, 22 (3) (D) का पालन नहीं कर पाए है इसलिए बैंक ने ये बड़ा फैसला लिया है।

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ग्राहक कितने निकाल सकते हैं पैसे

इस बैंक के ग्राहकों के लिए RBI ने कहा है कि ये बैंक जमाकर्ता और ग्राहकों के हितों के लिए पेश नहीं है। बैंक अपने वित्त स्थिति के कारण से ग्राहकों को पूरे पैसे नहीं दे सकता है। ऐसे में बैंक के ग्राहक जमाकर्ता नियमों के तहत जमा और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये तक पैसा निकाल सकता है।

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