नई दिल्ली Income Tax Filing: सैलरीड लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 1023 खत्म हो गई है। इसके बावजूद भी ऐसे कई लोग हैं जो कि इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाएं हैं। ऐसे में अगर आपकी इनकम टैक्स के अंडर में आती है और दी गई तारीख में आईटीआर फाइल नहीं कर पाएं हैं तो उन लोगों को काफी बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे लोगों पर लेट फीस का जुर्माना लगाना पड़ सकता है साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
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आईटीआर दाखिल करने से गए हैं चूक
आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं हैं तो आपको इसके लिए भुगतान करना पड़ सकता है। जिन लोगों की कमाई नहीं होि रही है और वह निश्चित तारीख से पहले आईटीआर फाइल (ITR) करने से चूक जाते हैं तो उनको लेट फीस चुकानी पड़ेगी।
लगेगा इतना जुर्माना
आपको बता दें जो भी टैक्स पेयर्स समय से पहले अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएं हैं तो उनको धारा 234AF के तहत 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाना पड़ सकता है। बहराल 5 लाख रुपये सालाना इनतम वाले लोगों के लिए जुर्मानें की रकम 1 हजार रुपये होगी। इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक की तारीख निश्चित की है।
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खानी पड़ सकती है जेल
वहीं भारत सरकार के पास उन सैलरीड लोगों के खिलाफ मुकदमा हो सकता है जिनके द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक ITR फाइल करने से चूक गए हैं। इस समय नियमों के तहत मिनिमम 6 से 7 महीने की कैद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ITR फाइल करने में आपके खिलाफ सभी मामले में दर्ज कर सकता है। आप तभी बच सकते हैं जब टैक्स से बचने की राशि 10 हजार रुपये से ज्यादा होगी।