नई दिल्ली Small Savings Schemes Rules: मौजूदा समय में देश में काफी सारी सेविंग स्कीम चल रही हैं। जिसमें लोग पैसा लगाकर मालामाल हो रहे हैं। दरअसल हम बात कर पीपीएफ स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की स्कीम की बात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस समय सरकार ने इन स्कीम में निवेश करने वाले नियमों में काफी बदलाव किए हैं। अब यदि आप भी किसी भी सरकारी स्कीम में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं। तो आप बिना किसी पैन कार्ड और आधार कार्ड के इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ समय पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई थी। इस नोटिफिकेश में बताया गया था कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स का उपयोग KYC के तौर पर किया जाएगा।
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पैन कार्ड की होगी जरुरत
इसके अलावा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने कहा है कि निवेशकों को आगे से किसी भी तरह का निवेश करने के लिए सबसे पहले आधार नामांकन संख्या जमा कनी होगी। इसके अलावा लिमिट से अधिक निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना होगा। आप पैन कार्ड के बिना निवेश नहीं कर पाएंगे।
6 महीने का मिला समय
वहीं पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के लिए खाता खोलते समय यदि आपके पास आधार नहीं है तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा। इसके साथ में निवेशक को छोटी सेविंग स्कीम के निवेश से जोड़ने के लिए खाता खोलोने की तारीख से 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा।
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स्मॉल सेविंग स्कीम में खाता खोलने के लिए दस्तावेजों की जरुरत
इसके लिए आपको पास आधार नंबर होना चाहिए या फिर आधार का एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइट फोटों की भी जरुरत होती है। जानकारी के लिए बता दें अगर इनवेस्टर 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका खाता बैन कर दिया जाएगा।