नई दिल्लीः दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को नजर अंदाज करने के मामले में बड़ी राहत मिली है। सीएम अरविंद केजरीवाल को इस मामले में एक लाख रुपये मुचलके पर जमानत दे दी गई है। इसके साथ ही शारीरिक उपस्थिति से राहत पाने में असफल रहने के बाद सीएम केजरीवाल अदालत में उपस्थित हुए।
राउज एवेन्यू कोर्ट की एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। उन्हें 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत देने का काम किया गया। इससे केजरीवाल ही नहहीं बल्कि आप कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली।
संजीव नासियार ने क्या कुछ कहा
इस बीच आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने कहा, अदालत ने सीएम (अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था। पिछली बार जब वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे। उन्हें फिर से निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से पेश होंगे। वह आज पेश हुए और अपना पक्ष रखा।
बांड के साथ जमानत मंजूर कर ली गई।। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा जारी समन के बाद सीएम केजरीवाल अदालत में पेश हुए थे। आगे नासियार ने कहा कि ईडी के समन के संबंध में आप का रुख स्पष्ट है कि ये कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं। अब यह फैसला अदालत करने वाली है। अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी फैसला लेगी, हमारा फैसला उसी के अनुरूप होगा।
आप नेता ने कही बड़ी बात
अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप नेता रीना गुप्ता ने कहा कि यह मामला फर्जी है और ईडी पिछले दो साल से छापेमारी कर रही है लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आज मुख्य मुद्दा चुनावी बांड का उपयोग करके किया गया घोटाला है।
केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। ईडी के अनुसार, एजेंसी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।