Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले ईडी से मिले समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। हालांकि, केजरीवला को शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ईडी दफ्तर में पेश होना होगा।

ईडी का यह नौवां समन हैं, जिन्हें हर हाल में पेश होना होगा। आम आदमी के दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय से जब केजरीवाल को समन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘यह समझ से परे है कि ईडी कब भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना बंद करेगी।

आप नेता ने कही बड़ी बात

ईडी ने नोटिस दिए और मुख्यमंत्री ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि ये अवैध हैं। उनके खिलाफ ईडी कोर्ट चली गई। यह मामला अदालत में है। आप नेता राय ने कहा कि अगर भाजपा केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, तो उन्हें समन की जरूरत नहीं है। वे उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आप संविधान और कानून में विश्वास करते हैं, तो अदालत के फैसले का इंतजार करें। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। अदालत 1 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी।

ईडी ने इतने स्थानों पर ली तलाशी

आप नेता ने कहा कि कहा कि उसने 2022 में मामला दर्ज होने के बाद से देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है। आप नेता सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कुछ शराब व्यवसायियों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है।

उसने इस मामले में अब तक कुल छह आरोप पत्र दाखिल किए हैं। 128 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी।

बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जानकारी के लिए बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं जहां उनसे 21 मार्च को पूछताछ की जाएगी।

पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 साल काम करने का अनुभव प्राप्त है। प्रतिष्ठित अखबार...