Tax Deadline: वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म होने में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है. यहां तक कि आखिरी हफ्ते में भी दो कामकाजी दिन की छुट्टी है. इसका मतलब यह है कि करदाताओं के पास अपना टैक्स संबंधी काम पूरा करने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं.
आज हम आपको बताएंगे कि टैक्सपेयर्स को टैक्स से जुड़े कौन से काम 31 मार्च से पहले निपटा लेने चाहिए।
आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया था. विभाग ने अपने सर्कुलर में कहा था कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है. ऐसे में करदाताओं को टैक्स संबंधी काम निपटाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभाग ने फैसला किया है कि देश के सभी आयकर कार्यालय 29 मार्च से 31 मार्च 2024 तक खुले रहेंगे.
दरअसल, 25 मार्च को होली (Holi 2024) के मौके पर देश के सभी आयकर कार्यालय बंद रहेंगे. 29 मार्च को गुड फ्राइडे है, 30 मार्च को शनिवार है, 31 मार्च को रविवार है। इसका मतलब है कि विभाग ने लंबी वीकेंड छुट्टियां रद्द कर दी हैं.
टैक्स सेविंग प्लान में निवेश का आखिरी मौका
जिन करदाताओं ने पुरानी कर प्रणाली को चुना है, उनके पास केवल 31 मार्च 2024 तक का अवसर है। वह 31 मार्च से पहले किसी भी कर बचत योजना में निवेश करके कर बचा सकते हैं।
आपको बता दें कि मौजूदा समय में टैक्स सेविंग प्लान के कई विकल्प मौजूद हैं। करदाता प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और टर्म डिपॉजिट (एफडी) जैसी विभिन्न टैक्स सेविंग योजनाओं में निवेश करके आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। इन सभी टैक्स सेविंग प्लान में इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स कटौती का लाभ दिया जाता है.
कर रिटर्न दाखिल करने का अवसर
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका (FY21 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि) 31 मार्च, 2024 तक ही है। करदाता को यह काम 31 मार्च से पहले करना होगा.
आपको बता दें कि अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने का यह आखिरी मौका है। इसके बाद करदाता को दूसरा मौका नहीं मिलेगा.