Car Insurance Claim: जब आप कार खरीदने जाते हैं तो उसके साथ आपको उसका इंश्योरेंस भी लेना होता है। यह भारतीय कानून के अंतर्गत अनिवार्य है। इसे आप चाहे तो प्राइवेट या फिर सरकारी कंपनियों से ले सकते हैं।

यह कंपनियां इंश्योरेंस बेचते समय बड़े-बड़े वादे करती हैं। लेकिन जब बात क्लेम की आती है तो छोटी से छोटी गलती निकाल कर इसे खारिज करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर क्लेम खारिज हो जाता है।

लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है तो आपका क्लेम कभी भी खारिज नहीं होगा। आप बीमा कंपनी से पूरे पैसे वसूल सकते हैं।

आज किस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी ही बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं, जिसके कारण आपके कार चलाने का अनुभव और भी बेहतरीन हो जाएगा।

सही जानकारी का अभाव

क्लेम खारिज होने का एक बहुत बड़ा कारण है यूजर के द्वारा दी गई गलत जानकारी। कई बार चालक कंपनी को गलत या फिर अधूरी जानकारी देता है, जिसके कारण दुर्घटना की वास्तविक स्थिति और हादसे में हुए नुकसान को बीमा कंपनी समझ नहीं पाती है। इस कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कंपनी को पूरी एवं सटीक जानकारी दें।

समय रहते ही क्लेम करें Insurance

कार इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए में लिए गए समय का भी आकलन किया कर जाता है। ज्यादातर पॉलिसी में लिखा होता है कि हादसे के तुरंत बाद कंपनी को इसकी जानकारी देनी होगी। अगर टाइम लगाया गया तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कई बार हम इसे अनदेखा कर देते हैं, जिसका कारण होता है कि हमे क्लेम नहीं मिलता है।

कार के असल प्रयोग को समझे

मान लीजिए अगर आपकी कर एक पर्सनल गाड़ी है और उसका प्रयोग कमर्शियल पर्पस के लिए होगा तो उसे संदर्भ में भी कंपनी क्लेम को खारिज कर सकती है। यानी कि अगर गलत उद्देश्य के लिए कार का इस्तेमाल किया गया तो आपका इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो जाएगा। इसलिए आपकी वहां किस श्रेणी में आती है इसकी जानकारी होनी चाहिए।

मॉडिफिकेशन से है बचना

भारतीय युवा आजकल मोडिफिकेशन के पीछे पागल है। बीमा कंपनियां का साफ कहना है कि मोडिफिकेशन से पहले कंपनी को इसकी सूचना होनी चाहिए। अगर कंपनी अनुमति नहीं देती है तो वह उसे मोडिफिकेशन को नहीं करवा सकते हैं। लेकिन कई बार इस नियम को अनदेखा करने के कारण कंपनी क्लेम खारिज कर देती है। अगर हम नियम के अनुसार मोडिफिकेशन नहीं करते हैं तो ऐसा किया जा सकता है।

नशे में न चलाएं गाड़ी

बीमा कंपनियों का निर्देश है कि शराब या फिर अन्य नशीली पदार्थ का सेवन कर गाड़ी को नहीं चलना चाहिए। इस नियम के उल्लंघन पर आपका इंश्योरेंस क्लेम खारिज किया जा सकता है। इतना ही नहीं अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपको पकड़ लिया गया तो अलग से जुर्माना देना पड़ेगा।

राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर सौरभ कुमार साल 2022 से टाइम्सबुल से जुड़े है।...