Aadhaar को लेकर बिल्कुल भी न करें ये काम, 1 लाख रुपये जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

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Adarsh Pal

नई दिल्ली Aadhaar-related Crimes: आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। बैंक में खाता ओपन कराना हो या फिर सिम कार्ड लेना हो तो आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके होने से काफी सारी काम आसान हो गए हैं और चुटकियों में संभव हो गए हैं।

इसके साथ में आधार कार्ड से जुड़ें अपराधों में भी तेजी आ गई है। बहराल आधार से जुड़ी गड़बड़ियों से काफी सारा नुकसान होता हैं। क्यों कि इनके लिए भारी-भरकम जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा भी हो सकती है।

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ऐसे होता है गलत इस्तेमाल

आधार कार्ड से जुड़ा सबसे बड़ा फ्रॉड रिस्क है। अगर गलती से किसी के हाथ में आधार या फिर आधार से जुड़ी जानकारियां लग जाती है तो उनका दुरूउपयोग किया जा सकता है। इसका गलत इस्तेमाल पहचान की चोरी का हो सकता है।

आधार से जुड़ी जानकारियों का उपयोग कर आपके बैंक खाते में पैसे निकाले जा सकते हैं। आपके नाम पर सिम कार्ड भी लिया जा सकता है और उसका गलत कामों में उपयोग किया जा सकता है।

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आपको हो सकती है परेशानियां

अगर इस तरह का कोई अपराध होता है उसमें आधार कार्ड के धारक को काफी सारी परेशानियां उठानी होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी ने आपके आधार का उपयोग कर फ्रॉड किया तो आपके बैंक खाते को खाली किया जा सकता है और आपकी सेविंग व  इनकम को चुना लगाया जा सकता है। इस प्रकार सिम कार्ड लेने या फिर होटल बुक करने में आपके आधार में उपयोग होता है तो आपको पुलिस प्रशासन के झमेले में फंसना पड़ सकता है।

क्या कहता है आधार का कानून

आधार कार्डधारकों को इस प्रकार के अपराधों और आधार व उससे जुड़ी जानकारयों के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए कानूनी उपाय किए गए हैं। आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार से जुड़े अपराध और अपराधों के मामलों में दी जाने वाली सजा के उपाय हुए हैं।

इस मामले में हो सकती है 3 साल की जेल

आधार में गलत जानकारी देने पर 3 लाल की जेल या फिर 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई भी शख्स किसी आधार नंबर का उपयोग कर उसमें नाम-पता या फिर बायोमेट्रिक जानकारियों के साथ में छेड़छाड़ करता है तो ऐसी स्थिति में 3 साल की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

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अपराध में 1 लाख का जुर्माना

अगर कोई अपने आप को बताकर गलत तरीके से आपसे आधार से जुड़ी जानकारियों को जमा करते हैं, तो इस मामले में भी सजा का प्रावधान है। यदि अपराध करने वाला व्यक्तिगत हुआ तो उसे 3 साल तक की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। कंपनी के मामले में जुर्माने का पैसा बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाती है।

आधार के सेंट्रल रिपॉजिटरी में सेंध लगाने पर कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने और 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। रिपॉजिटरी में डेटा से छेड़छाड़ करने पर भी इतनी ही सजा प्राप्त हो सकती है।

Adarsh Pal के बारे में
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Adarsh Pal आदर्श पाल छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त कर टाइम्सबुल मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में माहिर और पत्रकारिता में लगभग 3 साल का अनुभव। टाइम्सबुल में आने से पहले आदर्श पाल न्यूज बाइट और न्यूज चेकर हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। Read More
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