New Tax Regime: PPF में कमाए ब्याज पर लगेगा टैक्स, जानें पूरी बात

Ajeet Kumar
New Tax Regime on PPF Interest

नई दिल्ली: New Tax Regime on PPF Interest. लोगों के लिए निवेश करने की तरह-तरह की स्कीम संचालित हो रही है। यहां पर हम कुछ ऐसी सरकारी निवेश योजना के बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें आप ने टैक्स छूट के लाभ लेने के लिए निवेश किया होगा। अगर आपने भी पीएफ में निवेश की निवेश किया है तो यह खबर आप के लिए खास होने वाली है।

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जिससे यहां पर हम बात करने वाले हैं कि, New Tax Regime अपनाने से बाद PPF में निवेश पर मिले ब्याज पर क्या असर पड़ेगा। देश में लोगों के लिए कई लाभकारी स्कीम संचालित हो रही है, जिसमें सरकार का साथ मिलने पर बंपर कमाई हो जाती है। यहां पर जानगें कि यदि आप ने हाल ही में नए टैक्स स्लैब (New Tax Regime) चुनने का फैसला किया है,  पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट में मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री रहेगा।

नए टैक्स स्लैब में हुआ ये बड़े अपडेट

दरअसल आप को बता दें कि पुराने टैक्स स्लैब (Old Tax Regime) में टैक्सपेयर को धारा 80C के तहत अलग-अलग निवेश और खर्त पर कटौती का लाभ मिलता था। इसमें पीपीएफ निवेश और उस पर मिला ब्याज भी शामिल था। तो वही नए टैक्स स्लैब में धारा 80C के तहत मिलने वाले कटौती के ऑप्शन को हटा दिया गया है, जिससे लोगों के सामने बड़ी परेशानी आ गई।

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PPF मिले ब्याज पर नहीं देना होगा कोई टैक्स

तो वही नए टैक्स स्लैब में छूट और कटौती में अंतर को समझें तो यहां पर पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज छूट की कैटेगरी में आता है, जबकि धारा 80C के तहत मिलने वाले प्रॉफिट कटौती के दायरे में आते हैं। जिससे आप को पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा।

नए टैक्स स्लैब अपनाने वालों को भी यह लाभ मिलता रहेगा। हालांकि अगर आप ने किसी योजना निवेश किया है, जिससे यहां पर टैक्स में छूट मिले तो आईटीआर भरने के लिए किसी एक्पर्ट से जरुर सलाह लें।

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