नई दिल्ली NPS: रिटायरमेंट के लिए काफी बड़ा फंड तैयार करने के लिए काफी समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरुरी है। इसमें लिक्विडिटी एक बड़ा मामला है। ईपीएफ, पीपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट के लिए काफी बड़ा फंड तैयार करने में सहायता कर सकते हैं।

इन तीनों में लिक्विडिटी एक बड़ा मामला हो सकता है। बहराल कुछ परिस्थियों में इनमें पैसे निकालने की परमीशन दगेती है। हम आपको एनपीएस में तय समय से पहले पैसे निकालने के प्रावधान के बारे में बता रहे हैं।

टियर 1 खाता से विड्रॉल की परमीशन

एनपीएस सिस्टम एनपीएस के तहत दो प्रकार के खाते ओपन होते हैं। इसमें पहला टियर 1 खाता हैं। जबकि दूसरा टियर 2 खाता है। दूसरा सेविंग खाता हैं, जिसे ओपन करना जरुरी है। इसमें से पैसे निकालने पर भी रोक नहीं है। टियन 1 मुख्य खाता है। इसलिए इस खाते से पैसे निकालने के नियमों के बारे में जानना जरुरी है। नियमों के बारे में जानना काफी जरुरी है। इस खाते से रिटायरमेंट से पहले कुछ खास परिस्थियों में कुछ पैसे निकालने की परमीशन है।

3 साल पूरे होने पर मिलेगी विड्रॉल की परमीशन

एनपीएस का सब्सक्राइबर 3 साल पूरे होने के बाद अपने टियर 1 खाता से अपने योगदान का 25 फीसदी निकाल सकता है। इसका अर्थ है कि 3 सालों के बाद केवल आप वह पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि आपने निवेश किया है। आप निवेश पर मिले रिटर्न का पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इस प्रकार यदि आपके खाते में एंप्लॉयर भी योगदान करता है तो एंप्लॉयर का योगदान आप नहीं निकाल सकेंगे।

इन पर्थितियों में होगा विड्रॉल

3 साल के बाद पैसा कुछ खास परिस्थयों में निकालने की परमीशन देते हैं। इसमें बीमारी का इलाज, दिव्यांगता, बच्चों की एजुकेशन या शादी, प्रॉपर्टी खरीदने और नए वेंचर की शुरुआत के लिए मिलता है। पूरे निवेश काल में सिर्फ 3 बार पैसा विड्रॉल करने की परमीशन मिलती है।

60 साल होने पर निकाल सकते हैं पूरा पैसा

एनपीएस से आप अपना पूरा पैसा 60 साल की आयु पूर होने से पहले निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपने 60 साल की आयु पूरी होने के बाद एनपीएस में निवेश शुरु किया है तो आप 3 साल बाद पैसे निकाल सकते हैं।

आदर्श पाल छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता की डिग्री...