नई दिल्ली: New traffic rules on driving license.आज से जून महीने की शुरुआत हो गई है। जिससे 1 जून से ऐसे कई नियम और कानून है। जिनमें बदलाव लागू हो गया है ।अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए इस सरकारी दस्तावेज में बनवाने में अहम बदलाव हो गया है।
दरअसल आपको बता दें कि ड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने डीएल आवेदन में बदलाव कर दिए हैं। जिससे सबसे पहले नया नियम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर है तो वही दूसरा नियम में अपडेट वाली तेज गति से गाड़ी चलाने पर ₹1000 से ₹2000 का जुर्माना होगा अगर नाबालिक गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाते हैं तो ₹25000 का जुर्माना हो सकता है।
अब RTO नहीं यहां पर बनेगा डीएल
आप को बता दें कि जिससे आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाना नहीं पड़ेगा आप सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल या फिर ड्राइविंग स्कूल में दे सकते हैं। आपको यहीं से ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इससे पहले सरकार ने कुछ शहरों में इस नियम को लागू किया था, जिससे अब विस्तार करते हुए कई शहरों में ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। ऐसे में अब इस नियम को देशभर में लागू कर दिया जाएगा।
मिल जाएगी दलालों से मुक्ति
गौरतलब है कि अक्सर RTO में डीएल को लेकर कालाबाजारी या फिर दलालों को मिलने वाला कमीशन के मामले सामने आते थे, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती थी लेकिन अब आपको बार-बार RTO के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं होगी।
नए ड्राइविंग लाइसेंस के ऐसे करें अप्लाई
आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए https://parivahan.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप मैनुअल प्रक्रिया से आवेदन करने के लिए RTO जा सकते हैं। जिससे सरकार ने नए ऑप्सन में ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस का नियम बना दिया है।
ड्राइविंग लाइसेंस पर लगती है इतनी फीस
- लर्नर लाइसेंस (फॉर्म 3): 150 रुपए
- लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट (या रिपीट टेस्ट): 50 रुपए
- ड्राइविंग टेस्ट (या दोबारा टेस्ट): 300 रुपए
- ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना: 200 रुपए