Tax Saving Tips: पत्नी की मदद से बचाएं 7 लाख रुपये तक Income Tax, जानें 3 आसान तरीके!

Avatar photo

By

Adarsh Pal

नई दिल्ली Tax Saving Tips: पती और पत्नी को एक दूसरे का साथी कहा जाता है। दोनों एक दूसरे का सुख और दुख में साथ देते हैं। दोनों एक दूसरे को न केवल इमोशनल सपोर्ट देते हैं बल्कि एक दूसरे की फाइनेंशियल मदद भी करते हैं। कुछ ऐसी ही स्कीम हैं जहां पर पती-पत्नी मिलकर करते हैं तो काफी लाभ भी मिलता है।

आज हम आपको इस लेख में कुछ ऐसे ही तरीके बताने जा रहे हैं जहां पर पत्नियां अपने पति के 7 लाख रुपये तक बचा सकती हैं। अगर पति-पत्नी ज्वाइंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो इससे काफी इनकम टैक्स बचता है। चलिए जानते हैं कौन-कौन से तरीके हैं जो कि आपकी पत्नी इनकम टैक्स बचाने में मददगार साबित हो सकती है।

Also Read: SONE KA TAZA BHAV: सुबह होते ही सोने के दाम में तगड़ा उलटफेर, जल्द जानें 22 से 24 कैरेट गोल्ड का रेट

ज्वाइंट होम लोन का फायदा

अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो उसे ज्वाइंट होम सोन लेकर खरीदें और दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाएं। ऐसे में आप दोनो ही होम लोन पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार देखें तो आपको टैक्स में डबल लाभ होगा। प्रिंसिपल रकम पर आप दोनों ही 1.5-1.5 लाख रुपये यानि कि कुल 3 लाख रुपये 80सी के तहत क्लेम कर सकते हैं।

वहीं ब्याज पर दोनों को 2-2 लाख रुपये का टैक्स बेनिफिट सेक्शन 24 के तहत मिल सकता है। यानि कि देखा जाए तो आप कुल मिलाकर 7 लाख रुपये तक टैक्स का लाभ मिल सकता है। हालांकि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका होम लोन कितने रुपये का है।

Also Read: Gold Price Today: सातवें आसमान से धड़ाम हुए सोने के भाव, रेट फिसलकर पंहुचा 53769 रुपये

शेयर मार्केट में करें निवेश

अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ऐसे में यदि आपकी पत्नी की कमाई काफी कम है या वह हाउस वाइफ है तो उनको आप कुछ पैसे दे सकते हैं और उनके नाम पर शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं।

इस प्रकार उन पैसों पर जो रिटर्न मिलेगा। उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं शेयर आप ये पैसे खुद ही निवेश करते और आपको पहले से ही 1 लाख रुपये का कैपिटल गेन होता तो आपका कुल गेन 2 लाख रुपये हो जाता है ऐसे में आपको 1 लाख रुपये टैक्स अदा करना होता है।

पत्नी की पढ़ाई के लिए ले एजुकेशन लोन

ऐसे कई लड़कियां होती हैं जो कि परिवार के दबाव में शादी कर लेती हैं लेकिन बाद में उनको लगता है कि उनको आगे की पढ़ाई करनी है। ऐसे में यदि आप अपनी पत्नी के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं और उससे वह पढ़ाई करती है तो आपको लोन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा।

Also Read: सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में ब्याज से मिल रहे 12 लाख से ज्यादा रुपये, जानें पूरी डिटेल

एजुकेशन लोन के ब्याज पर आप 8 सालों तक टैक्स छूट पा सकते हैं। ये छूट आपको सेक्शन 80ई के तहत मिलती है, बहराल आपको लोन लेते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंड लोन लें और किसी ऐसे बैंक या संस्थान से लें जो कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

Adarsh Pal के बारे में
Avatar photo
Adarsh Pal आदर्श पाल छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त कर टाइम्सबुल मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में माहिर और पत्रकारिता में लगभग 3 साल का अनुभव। टाइम्सबुल में आने से पहले आदर्श पाल न्यूज बाइट और न्यूज चेकर हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। Read More
For Feedback - timesbull@gmail.com
Share.
Open App
Follow