ITR Alert: अगर आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपके लिए आखिरी समय में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Alert) भरना जरुरी है। कई बार ऐसा होता है कि जल्द बाजी में टैक्स कटौती ( Tax Benefit) का दावा भूल जाते हैं। यहां पर ये याद रखें कि यदि आप इस फाइनेंशियल ईयर में इस कटौती का लाभ नहीं लेंगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर में नहीं उठा पाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल ईयर के समय किए गए निवेश के लिए टैक्स बेनिफिट का दावा करते हैं।

टैक्स पेयर्स उस साल के लिए दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया गया है। उसको टैक्स कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले उन सभी कटौती का दावा करने के लिए सारे कागजों को जरुर जमा कर लें।

पीपीएफ में निवेश पर कटौती

अगर आपने पीपीएफ यानि कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स सेविंग एफडी आदि जैसे कुछ निवेश ऑप्शन में निवेश किया है तो धारा 80सी के तहत आप एक फाइनेंशियल में 1.5 लाख रुपये तक टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।

ITR Alert

पीपीएफ को ईईई के आधार पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानि कि निवेश की गई रकम पर टैक्स लाभ, मैच्योरिटी पर टैक्स बेनिफिट का लाभ और मिल रही ब्याज की रकम पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। पीपीएफ में 15 सालो तक निवेश कर सकते हैं।

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ईपीएफ में मिलता है टैक्स बेनिफिट

आपको बता दें काफी सारे सैलरी कर्मचारी ईपीएफ यानि कि एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत आते हैं। इस स्कीम में कर्मचारियों के जरिए जरुरी रुप से अपनी सैलरी का 12 फीसदी पैसा ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है।

बहराल आप सिर्फ अपने कंट्रीव्यूशन पर धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट का दावा करने के पात्र हैं। ईपीएफ खाते में एक्स्ट्रा कंट्रीव्यूशन करने के लिए आप वीपीएफ का ऑप्शन चुन सकते हैं। ईपीएफ और वीपीएफ में कुल कंट्रीब्यूशन किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मूल वेतन से ज्यादा नहीं हो सकता है।

ईएलएसएस म्युचुअल फंड में निवेश बेनिफिट

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्युचुअल फंड है जो कि इक्विटी में निवेश करते हैं और इनकी लॉक इन अवधि तीन सालों की होती है। आप इसमें इनवेस्ट भी कर सकते हैं साथ में धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। बहराल आपको ध्यान रखना है कि धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट के रुप में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं।

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धारा 80सी के तहत सभी पात्र स्कीम्स में से, ELSS म्युचुअल फंड की लॉक इन अवधि सबसे कम की है। बहराल आप ELSS म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं. लेकिन उससे होने वाले लाभ पर आपको टैक्स देना होगा।

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स्वास्थ्य बीमा पर मिलता है टैक्स बेनिफिट

अगर आपकी आयु 60 साल से कम की है तो आप धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का पेमेंट करने के लिए 25 हजार रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर माता-पिता 60 सालों या फिर उससे ज्यादा उम्र के हैं तो कटौती की रकम 50 हजार रुपये तक हो सकती है। आपको बता दें फाइनेंशियल आयर 2015-1016 में हेल्थ जांच के लिए 5 हजार रुपये की कटौती की परमीशन मिली थी।

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