Income Tax Return Update: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल(आईटीआर) दाखिल करने के लिए 31 जुलाई निर्धारित कर रखी थी, जिसमें लोगों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया. तय तारीख तक आईटीआर करने के लिए इस बार सब रिकॉर्ड टूट गए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार 7.28 करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर दाखिल कर दिया है.
यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. अगर आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म नहीं भरा तो फिर अब जुर्माने के साथ यह काम करना होगा, जो किसी बड़े झटके की तरह है. पहले ही आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल दाखिल करने को आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की थी.
कुछ टैक्सेयर्स ने तारीख बढ़ाने की मांग जरूर की थी, लेकिन विभाग की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ. इस बार सबसे अधिक लोगों ने तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दाखिल कर अपनी गंभीरता का परिचय दिया है, आयरकर रिटर्न प्रोसेस में इस बार कुछ ज्यादा समय लग सकता है.
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न्यू टैक्स रिजीम पर बड़ा अपडेट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मानें तो साल 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से नई कर व्यवस्था यानी टैक्स रिजीम के अनुसार 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. इसके अलावा पुरानी कर व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न दारिखी की संख्या 2.01 करोड़ ही है.
वहीं, वेतनभोगी और करदाताओं और अन्य मामलों के लिए आईटीआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही निर्धारित कर रखी थी. आखिरी दिन लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करीब 69.92 लाख से अधिकर रिटर्न दाखिल हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.
इससे पहले आखिरी तारीख में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 58.57 लाख थी, जो कर आधार के विस्तार के तौर पर बड़ा बात माना जा रहा है. इसके बाद से अब सभी को रिफंड का इंतजा होगा, जिसमें कुछ समय लग सकता है.
लोगों को रिफंड का इंतजार
जिन लोगों ने वित्तीय साल के लिए अतिरिक्त टैक्स भुगतान करने का काम किया है, वे आईटीआर फॉर्म जमा करने पर इनकम टैक्स रिफंड के योग्य माने जाएंगे. इसके साथ ही रिफंड की प्रोसेसिंग के लिए रिटर्न ई-वेरिफाई होना बहुत ही आवश्यक है. ई-वेरिफिकेशन के कुछ समय बाद करीब 4 से 5 सप्ताह में टैक्सपेयर में आपकी रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी. अकाउंट में पैसा ट्रांसफर की जानकारी आपको मैसेज के जरिए प्रोवाइड कराई जाएगी.
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जानकारी के लिए बता दें कि कुछ टैक्सपेयर्स ने डॉक्यूमेंट्स दिक्कत के चलते आईटीआर भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आयकर विभाग ने तारीख में कोई बदलाव नहीं किया.