Indian Railways News: रेलवे से हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं रेलवे सो सबसे सुलभ साधन माना जाता है। वहीं आम लोगों के लिए किफायती साधन है। लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारियों को रेलवे के द्वारा छूट भी दी जाती है। लेकिन रेलवे एक अलग निकाय होने के कारण से दूसरी सरकारी संस्था से पैसे लेती है।
रेलवे ने दावा किया है कि जीआरपी और आरपीएफ कर्मचारियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए वैलिड परमीशन लेनी होगी या फिर टिकट खरीदनी होगी। ट्रेन सफर के लिए आपको सिर्फ पहचान पत्र लेना काफी नहीं है। ट्रिबुनल ने एक कॉस्टेूबल के जरिए दायर मुआवजे की याचिका को खारिज करते हुए ये बात कहीं, इसमें ये दावा किया गया था कि ट्रेन से गिरने के समय वह ऑफिशियल ड्यूटी पर था।
ट्रिब्यूनल के द्वारा अहमदाबाद में कार्यरत राजकीय पुलिस जीआरपी कर्मचारियों को ड्यूटी कार्ड पास जारी करने के साथ में इससे जुड़े सर्कुलर के बारे में रेलवे के लापरवाह रवैये को भी चिन्हित किया गया है। जिनको अक्सर यात्रा करनी होती है।
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8 लाख रुपये का मांगा था मुआवजा, काटना पड़ा पैर का भाग
जीआरपी कास्टेबल राजेश बगुल ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर रेलवे से ब्याज के आठ लाख रुपये का मुआवजे की मांग की था और इसको लेकर ये दावा किया था कि दुर्घटना के दिन वह ड्यूटी पर थे। उनकी याचिका के मुताबिक बगुल 13 नवंबर 2019 को ऑफिशियल ड्यूटी के लिए सूरत रेलवे पुलिस थाने गए थे।
वहीं सूरत-जामनगर इंटरसिटी ट्रेन से सूरत से भरूच लौट रहे थे और इसी दौरान वह पालेज स्टेशन पर गिर गए थे। इससे उनके बाए पैर में काफी गंभीर चोट आ गई थी। जिसके बाद पैर का एक हिस्सा काटना पड़ा था।
दावों को साबित करने के लिए नहीं मिले कोई वैलिड दस्तावेज
ट्रिब्यूनल के सदस्य विनय गोयल ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि बहुल अपने ऑफिशियल यात्रा के दावों को साबित करन के लिए कोई वैलिड सफर करने की परमीशन पेश करने में असफल रहे हैं। पीठ ने कहा कि वैलिड यात्रा परमीशन न मिलने के कारण आवेदक को असल में यात्री नहीं माना जा सकता है।
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पीठ ने इस बार पर जोर देते हुए कहा कि रेलवे को जीआरपी और आरपीएफ यानि कि रेलवे सुरक्षा बल अधिकारियों को यात्रा करने की वैलिड परमीशन दें, इसके लिए एक परिपत्र जारी करना चाहिए।