Iraq Legal Girl Age Of Marriage: इराक की संसद में लड़कियों की उम्र को लेकर एक ऐसा बिल पेश किया गया, जिसके बाद देश ही नहीं दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इराक सरकार ने संसद में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 9 साल को वैध मानते हुए बिल पटल पर रख दिया है. इस बिल पर विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं. अगर इराक सरकार का यह बिल पारित हो जाता है तो फिर 9 साल की बच्चियों की शादी को वैध माना जाएगा.
बिल पारित होते ही इराक में 9 साल तक की बच्चियों की शादी को वैध माना जाएगा, यानी आपके ऊपर कोई कानूनी शिकंज नहीं कस सकेगा. यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है. इस बिल के खिलाफ इराक में महिलाएं और कई मानवाधिकार संगठन काफी विरोध कर रहे हैं. दिनभर महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. हालांकि, अभी सरकार ने यह बिल पेश किया है, जिसे पारित करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है.
पर्सनल स्टेटस ला में 1959 में परिवर्तन का प्रयास
इराक सरकार पर्सनल स्टेटस ला में बदलाव की कोशिश में लगी है. समाचार पत्र मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक, पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 के 188 नियम में परिवर्तन की बात लगातार की जा रही है. इसके साथ ही इराक की अब्दुल करीम कासिम सरकार के दौरान पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 बनाने का काम किया गया था.
सरकार के कानून की तारीफ की गई थी, क्योंकि इसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी. अब सरकार इसमें संशोधन करना न्यूनतम उम्र को 9 साल करने का बिल लाया गया है. अगर इराक की संसद में यह बिल पारित हो गया तो 9 साल की लड़कियां 15 साल लड़कों से शादी करने का फैसला ले सकती हैं.
वहीं, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, इराक में 28 फीसदी लड़िकयों की शादी 18 साल के पहले ही कर दी जाती है. इस बिल का देशभर में काफी विरोध हो रहा है. समाज का वर्ग इसके समर्थन में भी है.
बिल पारित होने से देश पीछे चला जाएगा
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इराक सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को लेकर चौतरफा हंगामाम मचा हुआ है. ह्यूमन राइट्स वॉच की शोधकर्ता सारा सनबार के मुताबिक, अगर इस कानून को पारित किया जाता है तो देश काफी पीछे चला जाएगा. इसके अलावा कई मानवाधिकार से जुड़े लोगों की राय है कि गर ये बिल संसद से पारित हो गई तो देश में लड़कियों की शिक्षा के साथ आजादी पर बड़ा खतरा मंडराने वाला है. जो किसी बड़े झटके की तरह है.