नए इनकम टैक्स बिल में क्या है खास, आपको कैसे मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: सरकार नए इनसम टैक्स बिल को लोकसभा में पेश करने के लिए तैयार है। वहीं 7 फरवरी के दौरान इसको केंद्रीय कैबिनट का अप्रूवल मिलने की पूरी संभावना है। सरकार द्वारा बिल को पारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद छह दशक से ज्यादा पुरानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वहीं इसके बाद इनकम टैक्स के नए नियम और कानून का उपयोग किया जाना है। इनकम टैक्स के नियमों को डायरेक्ट टैक्स कोड के तौर पर भी जाना जाता है।

वित्त मंत्री ने पिछले साल की अहम घोषणा

केंद्र सरकार का फोकस टैक्स के नियमों को आसान करने पर रखा गया है। डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लेकिन इसको लेकर बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। उन्होंने आगे बताया कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 की समीक्षा करने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसका इरादा ऐसे कानून को बनाया जाना है जिसको पढ़ने और समझने में आसानी होती है।

विवादित मामलों की संख्या में होगी कमी

वित्त मंत्री ने बताया था कि इनकम टैक्स के नियमों की समीक्षा वाला काम केवल 6 महीने के दौरान पूरा होना बाकी है। सरकार द्वारा इसको लेकर समिति तैयार की गई। सरकार के मुताबिक टैक्स के नियम आसान होने के बाद टैक्स से संबंधित विवाद के मामले में कमी आनी है। टैक्स के पालन में लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। अब डायरेक्ट टैक्स के मामलों की संख्या 2.7 करोड़ रूपये हो गई है।

नए नियमों को समझने में होगी आसानी

जानकारी के मुताबिक 60 से अधिक सालों में सरकार द्वारा इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसकी मदद से 298 सेक्शंस और 23 चैपटर्स वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961 काफी जटिल लगता है। इनकम टैक्स के इस नियम से न सिर्फ टैक्सपेयर्स बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जटिल लग रहा है।