Fastag New Rules: फटाफट जान लें ये नए नियम, वरना भरना पड़ जायेगा तगड़ा पैसा

Fastag New Rules: अगर आप भी सड़कों पर गाड़ी चलाते समय टोल टैक्स देने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपकी बेहद काम की है, क्योंकि पिछले दिनों हुए फास्टैग के नियम में बदलाव के बाद से फास्टैग ब्लैकलिस्ट या इन एक्टिव वाले लोगों को दोगुना पैसा जमा करना पड़ रहा है. आपका भी फास्टैग इन एक्टिवा ब्लैकलिस्ट हो चुका है तो टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले यह काम कर लें वरना आपको भी दोगुना पैसा जमा करना पड़ेगा.

क्या है नया नियम?

फास्ट्रेक को लेकर 17 फरवरी के नए नियम के मुताबिक जिन लोगों का फास्टैग ब्लैकलिस्ट या इन एक्टिव हो चुका है. उन्हें टोल प्लाजा पर करने के लिए टोल टैक्स की कीमत का दुगना पैसा खर्च करना पड़ेगा. लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है. जिसमें इन एक्टिव या ब्लैकलिस्ट फास्टैग को टोल बूथ पर पहुंचने से 1 घंटे पहले अगर बैलेंस किया गया है तो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगा और पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा. जिसकी वजह से आपको दुगना टोल टैक्स जमा करना पड़ जाएगा.

ये भी है एक नियम

दरअसल, अगर आप टोल बूथ क्रॉस करने से पहले यानी 10 मिनट के भीतर फास्टैग रिचार्ज कर लेते हैं तो आपके पेनल्टी का पैसा रिफंड आपके अकाउंट में मिल जाएगा. लेकिन अगर आप टोल बूथ क्रॉस करने के 15 मिनट बाद रिचार्ज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना ही पड़ेगा. इसी तरह काम बैलेंस होने की वजह से अगर कोई गलत डिडक्शन हो गया है तो इसकी शिकायत आप 15 दिन के अंदर ही करके अपना पैसा रिफंड पा सकते हैं।

जरूर करें ये काम

जब कभी भी आप अपने घर से बाहर अपनी गाड़ी को लेकर निकले तो सबसे जरूरी बात है कि आप अपने फास्टैग को जरुर चेक करें कि उसमें उचित बैलेंस है या नहीं अगर नहीं तो उसमें रिचार्ज करें और इस बात को जरूर हमेशा ध्यान में रखें कि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट या फिर कम बैलेंस वाला नहीं होना चाहिए.