MV Act Rules: भारत की सड़कों पर छोटे से छोटे या बड़े से बड़े वाहन को चलाने के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. जिनका पालन सभी को करना होता है अगर इन नियमों का उल्लंघन कोई करता है तो उसका खामियाजा उसे जुर्माना भर के चुकाना पड़ता है. लेकिन आज भी कई सारे नियम ऐसे हैं. जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और लोग उन नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं. जिसकी वजह से मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना काट लिया जाता है.
इसी बीच भारत में सड़कों पर बाइक या स्कूटी चलाने वालों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक ऐसा नियम बना दिया गया है. अगर उसे नियम का उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ा गया तो₹1000 नहीं ₹2000 नहीं बल्कि ₹25000 का मोटा चालान भरना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप भी बाइक या स्कूटी से सड़कों पर बाहर निकलते हैं तो इस नियम के बारे में जान ले वरना आपको भी मजबूरन ₹25000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
इसलिए कटता हैं ₹25 हजार का चालान
जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत की सड़कों पर बाइक, कार बड़े वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका चालान काटना अनिवार्य है. लेकिन भारत में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन किया जा सकता है. अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो बिना लाइसेंस के बाइक या स्कूटी को नहीं चला सकते हैं और अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो मोटा चालान भरना पड़ सकता है.
ये है नियम
बता दें कि, मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियम और बदले गए नियम के मुताबिक नाबालिक के गाड़ी चलाने और पकड़े जाने पर अभिभावक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत ₹25000 का चालान काट लिया जाएगा. इतना ही नहीं ट्रैफिक पुलिस के पास उस वाहन को जप्त भी करने का अधिकार होता है.
क्यों बदला गया नियम?
दरअसल, पिछले कुछ सालों से लगातार नाबालिक के गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे थे. इतना ही नहीं इन हादसों में लोग मौत का शिकार भी हो जाते थे. जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने इस नियम को सख्त करने के लिए ऐसा कदम उठाया है और ट्रैफिक पुलिस अगर ना वाले को गाड़ी चलाते हुए पकड़ी है तो सबसे पहले उसके अभिभावक यानी परिवार वालों को बुलाकर चालान कटेगी और अगर नाबालिक एक्सीडेंट कर देता है तो अभिभावक को जेल भी जाना पड़ेगा.