Employee Pension Scheme: अगर आपने भी 10 वर्षों तक किसी कंपनी या फिर प्राइवेट जॉब की है तो आपका भी पीएफ कटता होगा। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि 10 वर्ष बाद आप नौकरी छोड़ दोगे या फिर रिटायरमेंट हो जाओगे, तब आपका पीएफ बैलेंस कितना होगा और आपको पेंशन कितनी मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए यह पोस्ट लेकर आए हैं कि अगर आप 10 साल बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी और आपका पीएफ बैलेंस कितना होगा तो चलिए हम आपको नीचे बताते हैं।
अगर आपने किसी कंपनी में 10 साल या उससे ज्यादा काम किया है और आपकी कंपनी EPF (Employee Provident Fund) के दायरे में आती है, तो EPFO की EPS (Employee Pension Scheme) के तहत आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। आइए इसकी पूरी डिटेल जानते हैं:
1. EPS पेंशन स्कीम क्या है?
यह स्कीम EPFO द्वारा चलाई जाती है, जिसका मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन देना है। इसका फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलता है, जिन्होंने कम से कम 10 साल EPF के तहत काम किया हो।
2. कब से मिलती है पेंशन?
58 साल की उम्र के बाद आप पेंशन के हकदार होते हैं।
50 साल की उम्र के बाद कम पेंशन (Reduced Pension) भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कटौती होती है।
अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी नौकरी करता है, तो उसकी पेंशन ज्यादा हो सकती है।
3. पेंशन कितनी मिलेगी?
पेंशन की रकम का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से होता है:
(पेंशन योग्य सैलरी x सर्विस के साल) ÷ 70
पेंशन योग्य सैलरी अधिकतम 15,000 रुपये मानी जाती है।
यानी, 20 साल नौकरी की है तो —
(15,000 x 20) ÷ 70 = ₹4,285 प्रति माह (लगभग)
4. एलिजिबिलिटी (पात्रता)
EPF सदस्य होना जरूरी।
कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए।
58 साल की उम्र पूरी करनी होगी (कम उम्र में कम पेंशन का विकल्प है)।
अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है (फैमिली पेंशन)।
5. पेंशन क्लेम कैसे करें?
रिटायरमेंट के बाद EPFO पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।
आधार, बैंक खाता और अन्य केवाईसी अपडेट होनी चाहिए।