PM Shram Yogi Mandhan Yojana: भारत सरकार ने देश के असंगठित श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना लाई है। इस योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को हर महीने पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मंडन योजना क्या है?
यह योजना भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दैनिक मजदूरी मजदूरों, रिक्शा चालकों, दर्जी, प्लंबर, वाशर, नाई, दुकानदारों, ड्राइवरों आदि को 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करना है।
सरकार भी इस योजना में योगदान देगी
इस योजना की विशेष विशेषता यह है कि श्रमिकों को जितना हो सके उतना योगदान देना होगा। सरकार भी ऐसा ही करेगी। इसके तहत हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जो उम्र के अनुसार तय की जाती है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच ही होनी चाहिए।
- परिवार की साल की आय 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना को कम से कम 20 वर्षों के लिए योजना में निवेश करना होगा।
- 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, आपको हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं।
- आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी लें।
- सभी दस्तावेज सीएससी ऑपरेटर को दें और फॉर्म भरें।
- पंजीकरण के बाद, आपको श्रम योगी कार्ड नंबर मिलेगा।
- योजना की मासिक किस्त आपके खाते से ऑनलाइन काट ली जाएगी।
योजना के लाभ
- मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन लाभ मिलेगा।
- मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- सरकार द्वारा समान योगदान दिया जाएगा।
- योजना के पूरा होने पर हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।