Bank Holidays: हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले के बाद ग्राहकों को अपनी जमा राशि को लेकर चिंता हो रही है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, यदि बैंक डूबता है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत एक ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपये की राशि मिल सकती है। यह बीमा राशि बैंक के बंद होने की स्थिति में ग्राहकों को दी जाती है। अगर आपके खाते में 10 लाख रुपये तक जमा हैं, तो आपको 5 लाख रुपये तक मिलेंगे, जबकि शेष राशि पर आपको कोई बीमा कवर नहीं मिलेगा।
बैंक के पेमेंट ऐप के काम न करने के बावजूद, आपको यूपीआई के माध्यम से जरूरी बिल और सेवाओं का भुगतान करने की अनुमति दी जा रही है। यदि आपके पास बड़े पैमाने पर जमा राशि है, तो बेहतर होगा कि आप अपना पैसा अलग-अलग बैंकों में रखें, ताकि जोखिम कम हो सके।
हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बैंक के जनरल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है. जिसके बाद रिजर्व बैंक ने भी इस बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. इस दौरान आरबीआई ने बैंक की जमा और निकासी दोनों पर रोक लगा दी है. इसके अलावा बैंक के बोर्ड को 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. जिसके बाद इस बैंक के खाताधारक इस बात को लेकर सकते में हैं कि अब उनकी जमा राशि का क्या होगा. आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे कि क्या बैंक बंद होने के बाद भी आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं या नहीं.
बैंक डूबने पर कितना पैसा मिलता है
आपको बता दें कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बंद होने के बाद ग्राहकों में अपनी जमा राशि को लेकर चिंता है, जो जायज भी है. हालांकि, इन सबके बीच आरबीआई का कहना है कि जिन लोगों के खाते में 10 लाख रुपये तक जमा हैं, उन्हें 5 लाख रुपये तक निकालने की अनुमति होगी. यह सुविधा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत दी जाएगी. फिलहाल आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक ग्राहकों को पैसे निकालने की अनुमति नहीं है. हालांकि, वेतन, किराया और बिजली बिल जैसी जरूरी सेवाओं का भुगतान बैंक के यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल बैंक का पेमेंट ऐप भी काम नहीं कर रहा है।
क्या कहता है RBI का नियम?
RBI का नियम कहता है कि बैंक डूबने की स्थिति में आपको अधिकतम 5 लाख रुपये मिलेंगे। यह क्लेम बीमा के तहत मिलता है। अगर आपके पास किसी बैंक में 2 लाख रुपये जमा हैं और वह बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपये के बीमा के तहत पूरी रकम वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके खाते में मान लीजिए 7 लाख रुपये जमा हैं तो बीमा के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि 5 लाख रुपये है, ऐसी स्थिति में आपको सीधे 2 लाख रुपये का नुकसान होगा। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने पैसे को अलग-अलग बैंकों में जमा करें।