Bihar Udyami Yojna: युवाओं के लिए बेहतरीन मौका..! सरकार दे रही बिजनेस करने के लिए 10 लाख का लोन, ऐसे करे अप्लाई

Bihar Udyami Yojana: बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सीमांत जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय योजना शुरू की गई है। इसके तहत सरकार उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए का लोन दे रही है। जो भी नागरिक आवेदन पत्र प्राप्त करना चाहता है, वह अपनी पात्रता की जांच करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

अगर आप भी बिहार राज्य के व्यक्ति हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में आगे हम आपको इस योजना के बारे में पूरी डिटेल देंगे। इस लेख में आपको बिहार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योजना क्या है, इस योजना का क्या लाभ है, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कृपया इस लेख को ध्यान से पढ़ें।

बिहार उद्यम योजना क्या है?

बिहार राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री उद्यम योजना शुरू की है। जिसके तहत सरकार लाभार्थी नागरिकों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन प्रदान करेगी। इस राशि में 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और शेष 5 लाख रुपये केवल 1% ब्याज दर पर ऋण के रूप में दिए जाएंगे। जो नागरिक अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

सरकार ने इस योजना के लिए 102 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। आपको बता दें कि योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी देगी और प्रशिक्षण का पहला चरण समाप्त होने के बाद सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत कुल 8000 नागरिक लाभान्वित होंगे, जिनमें से 2000 महिलाएं होंगी।

बिहार उद्यम योजना का उद्देश्य क्या है?

बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम योजना शुरू करने का उद्देश्य राज्य में उद्योग को बढ़ावा देते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि राज्य में बेरोजगारी की दर कम हो। यह योजना राज्य में रोजगार के अवसर विकसित करने के उद्देश्य से प्रतिबद्ध है। इससे नागरिकों को रोजगार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यम योजना के लाभ

  • योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का 50% यानी 5 लाख रुपये अनुदान राशि के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा।
  • शेष 5 लाख रुपये की राशि पर 1% ब्याज ऋण के रूप में उपलब्ध होगा, यानी इस योजना में केवल 5 लाख रुपये का ऋण चुकाना होगा।
  • जो नागरिक अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • ऋण राशि 84 किस्तों में वापस की जाएगी और पुनर्भुगतान के लिए 7 साल का समय मिलेगा।
  • इससे बिहार राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी।
  • पिछड़े वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनने का समान मौका मिलेगा।
  • गरीब व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
  • सरकार इस योजना के तहत प्रशिक्षण और निगरानी के साथ-साथ प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के लिए 25000 रुपए भी प्रदान करती है।

बिहार उद्यम योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • हस्ताक्षर का नमूना
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर आदि।

बिहार उद्यम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. सबसे पहले आपको बिहार उद्योग विभाग की official website पर जाना होगा।
  2. इसके बाद होम पेज खुलेगा जिसमें आपको “पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  3. अब आपके सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करने होंगे।
  4. इसके बाद आगे दिए गए “गेट ओटीपी” के विकल्प पर क्लिक करें।
  5. आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, इसे दिए गए बॉक्स में दर्ज करें और “सत्यापन” के विकल्प पर क्लिक करें।
  6. इसके बाद आपको अपनी email id में login id और पासवर्ड प्राप्त होगा, इसके माध्यम से आपको portal पर लॉगिन करना होगा।
  7. अब आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें आपको कुछ जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
  8. सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  9. इसके बाद मौजूदा विकल्प “चेक फॉर्म डेटा” पर क्लिक करके सभी जानकारियों को दोबारा जांच लें ताकि कोई गलती न हो।
  10. अब दस्तावेजों की जांच करने के लिए “सत्यापन दस्तावेज” विकल्प पर क्लिक करें और “फॉर्म सबमिट करें” बटन पर क्लिक करके घोषणा पर टिक करें।