BPL Ration Card: उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘एक परिवार, एक पहचान’ योजना के तहत फैमिली आईडी जारी करने की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना है, जिससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पात्र परिवारों तक पहुंच सके।
जिलाधिकारी श्री एस. राजलिंगम के निर्देशानुसार, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र परिवार इस योजना का पूर्ण लाभ उठा सकें। इस संदर्भ में, उन परिवारों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ताकि वे भी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकें और सरकारी लाभों से वंचित न रहें।
फैमिली आईडी के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ा जाए। इसके अलावा, यह डेटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन, और योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में सहायक होगा।
जो परिवार राशन कार्ड धारक नहीं हैं, वे https://familyid.up.gov.in/ पर पंजीकरण कर 12 अंकों की विशिष्ट फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आवश्यक होगी। इस पहल के माध्यम से, सरकार राज्य के सभी परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ और पारदर्शी तरीके से प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार की “एक परिवार, एक पहचान” योजना के तहत जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड है, उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी मानी जाएगी।
1. राशन कार्ड धारकों के लिए – उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी।
2. बिना राशन कार्ड वाले परिवार – वे पोर्टल (https://familyid.up.gov.in/) पर पंजीकरण कर 12 अंकों की फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं।
3. बाद में राशन कार्ड मिलने पर – उनकी मौजूदा फैमिली आईडी उसी राशन कार्ड संख्या में बदल जाएगी।
4. राशन कार्ड निरस्त होने पर – फिर भी फैमिली आईडी जारी की जाएगी, जिससे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।
इस योजना का उद्देश्य सभी परिवारों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी लाभ से वंचित न रहे।