Chhattisgarh Vridha Pension Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को वृद्धावस्था आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष उम्र के बुजुर्ग महिला एवं पुरुष को प्रति महीना पेंशन का राशि प्रदान किया जा रहा है। तो आईए हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान कर रहे हैं इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
Chhattisgarh Vridha Pension Yojana
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक मदद प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से लेकर 79 के उम्र के नागरिकों को₹350 का आर्थिक सहायता राशि एवं 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग नागरिकों को 650 का आर्थिक सहायता राशि प्रति महीना प्रदान किया जा रहा है।
Eligibility of Chhattisgarh Vridha Pension Yojana
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार का सालाना आय₹200000 से कम होनी चाहिए।
- किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
Required documents of Chhattisgarh Vridha Pension Yojana
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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How to Apply Chhattisgarh Vridha Pension Yojana
- सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर इस योजना के आवेदन फार्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना होगा।
- आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेज को आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा।
- अंत में आवेदन फार्म को नगर निगम नगर पालिका या ग्राम पंचायत में जाकर जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन फार्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे तो आपको इस योजना के तहत पेंशन की राशि प्रदान किया जाएगा।