CM Bal Ashirwad Yojna: कोरोना महामारी के दौरान कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया, जिससे वे बेसहारा हो गए। ऐसे अनाथ बच्चों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार अनाथ बच्चों को वित्तीय, शैक्षणिक, व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है।
योजना का लाभ 24 साल तक मिलेगा
इस योजना के तहत अनाथालयों में रहने वाले बच्चे जो अब 18 साल के हो गए हैं, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 24 साल की उम्र तक सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही, आयुष्मान योजना के तहत बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सहायता मिलेगी। इसके अलावा, सरकार बच्चों की शिक्षा, आरटीआई, क्लैट, जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
वित्तीय सहायता का प्रावधान
- 5000 रुपए प्रति माह: 24 वर्ष की आयु तक दिए जाएंगे।
- 2000 रुपए प्रति माह: 18 वर्ष की आयु तक विशेष वित्तीय सहायता।
- चिकित्सा सहायता: आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज।
- इंटर्नशिप सहायता: अनाथालय छोड़ने के बाद बच्चों को ₹5000 प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा।
योजना का लाभ उठाने की पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता नहीं हैं।
- गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- फिलहाल, इस योजना की पात्रता मानदंडों के बारे में आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
- फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- समग्र आईडी
- मतदाता पहचान पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सहायता केंद्रों से जानकारी प्राप्त करें: किसी भी समस्या के लिए नजदीकी सरकारी कार्यालय या हेल्पलाइन से सहायता प्राप्त करें।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- योजना से संबंधित जानकारी देखें: योजना की पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखें।
- ऑनलाइन आवेदन करें: यदि आवेदन पत्र उपलब्ध है, तो उसे भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। ऑफलाइन आवेदन विकल्प – यदि ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध नहीं है, तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क करें।