CM Kanyadan Yojna: राजस्थान सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, जिसके तहत गरीब परिवारों की लड़कियों को शादियों के लिए 51 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है।
इस योजना को पहले सहयोग और उपहार योजना के नाम से जानते थे, लेकिन 2020 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी गरीब परिवार की बेटी की शादी आर्थिक कारणों से न रुके।
योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि
- अशिक्षित लड़की: 31,000 रुपये
- 10वीं पास लड़की: 41,000 रुपये
- स्नातक लड़की: 51,000 रुपये
पात्रता मानदंड
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए
- योजना का लाभ परिवार की किसी भी दो लड़कियों की शादी के लिए लिया जा सकता है
- बीपीएल परिवारों की लड़कियां पात्र हैं
किसे मिलेगा लाभ
- अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार
- अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवार
- अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार
- विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की लड़कियां
- महिला खिलाड़ी (स्वयं विवाहित)
- पालनहार योजना के लाभार्थियों की लड़कियां
आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल/आस्था कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
- राजस्थान SSO पोर्टल पर जाएँ
- नया पंजीकरण लॉगिन करें और SJMS विकल्प चुनें
- नया आवेदन पत्र भरें
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन जमा करें