CM Pashudhan Vikas Yojna: सरकार ने चलाई नई योजना..! पशु पालने पर दे रही 90% तक सब्सिडी, ऐसे मिलेगा इस योजना का लाभ

CM Pashudhan Vikas Yojna: किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार नई-नई योजनाएं शुरू करती रहती है। ऐसी ही एक योजना झारखंड सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इस योजना के तहत कोई भी किसान आवेदन कर सकता है और डेयरी पशुपालन पर 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। बस इसके लिए एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा।

अगर आप झारखंड राज्य के निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है, इस योजना के क्या लाभ हैं, योजना शुरू करने का उद्देश्य, निर्धारित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में बेरोजगार युवाओं और किसानों को पशुपालन से जोड़ना है, ताकि राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आए। योजना के तहत जो भी व्यक्ति पशुपालन करना चाहता है, उसे पशु खरीदने पर सरकार की ओर से 50% से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के माध्यम से आम नागरिक या किसान गाय, बकरी, सुअर, बत्तख, मुर्गी आदि पाल सकता है

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ऐसे किसान और बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते हैं जो झारखंड में निवास करते हैं।
  • पशुपालक बनने के इच्छुक व्यक्ति के पास पशुओं को रखने के लिए जमीन होनी चाहिए।
  • इसके साथ ही पशुओं के चरागाह के लिए जमीन होना भी जरूरी है।
  • आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के नागरिक भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • पशुपालक के पास अपनी जमीन और पशु खरीदने से जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ईमेल आईडी
  • बैंक खाता।

आवेदन कैसे करें

  1. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय जाना होगा।
  2. यहाँ से आपको पशुधन विकास योजना का आवेदन पत्र मिलेगा। आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  3. इसके बाद आपको आवेदन पत्र में सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे, पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करने के बाद इस कार्यालय में जमा करना होगा।
  4. सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेजों और आवेदन पत्र की जाँच की जाती है।
  5. यदि आपके आवेदन पत्र में सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
  6. इस तरह से आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड में आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।