CM Rojgar Srijan Yojna: केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू करती हैं, ताकि शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी का सामना न करना पड़े और वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें, इसी क्रम में झारखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने जा रही है, ताकि वे आसानी से अपना कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें।
राज्य के ऐसे बेरोजगार नागरिक जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं, वे इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वे आसानी से अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकें। आज के लेख में हम आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जैसे – उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया। इन सभी जानकारियों की मदद से आपको इस योजना में आवेदन करके स्वरोजगार स्थापित करना काफी आसान हो जाएगा, इसलिए आप इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें।
क्या है योजना
यह योजना झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी बेरोजगार लोगों को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण दे रही है। यदि लाभार्थी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण लेता है, तो उसे इसके लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सरकार की ओर से 40% या 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाओं को ही मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को वाहन लेने की सुविधा भी प्रदान करेगी।
योजना का उद्देश्य
झारखंड सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन नागरिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना है जो वास्तव में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग वे स्वयं के लिए स्वरोजगार स्थापित करने में कर सकते हैं।
पात्रता
- इस योजना का लाभ सिर्फ Jharkhand राज्य के नागरिक को ही दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले नागरिक की उम्र 18 से 45 साल के मध्य होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको CM Rojgar Srijan Yojna से संबंधित कार्यालय में जाना होगा।
- ध्यान रखें कि आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ कार्यालय में ले जाने होंगे।
- अब आपको कार्यालय में किसी कर्मी से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियां भरनी होंगी, और उसमें अपने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।
- अब आपको आवेदन पत्र को उसी कार्यालय में जमा करना होगा।