CM Samuhik Vivah Yojna: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र दंपत्ति अब 51 हजार रुपये का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए आपको पंजीकरण कराना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र दंपत्तियों को कुल 51 हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 35 हजार रुपये कन्या के खाते में जमा किए जाएंगे, 10 हजार रुपये की विवाह उपहार सामग्री प्रदान की जाएगी तथा 6 हजार रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
गरीब व जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी मदद
योजना का उद्देश्य निराश्रित, गरीब व जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए सहायता प्रदान करना है। उन लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो निराश्रित हों, विधवा महिला की बेटी हों, विकलांग माता-पिता की बेटी हों या स्वयं विकलांग हों।
पात्रता की शर्ते
- लड़की के माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अभिलेख, आधार कार्ड आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- लड़की अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हो तथा पुनर्विवाह करने की स्थिति में हो।
यह है आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किसी भी जन-सुविधा केंद्र, साइबर कैफे अथवा व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। पात्र व्यक्तियों के चयन के पश्चात नगरीय निकाय एवं विकासखंड स्तर पर विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पात्र दम्पतियों से अपील की गई है कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए शीघ्र आवेदन करें।