Dayalu Yojana: हरियाणा सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है. ताकि नागरिकों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सकें। इसी क्रम में हरियाणा सरकार के द्वारा दयाल योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है। उनको आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको दयालु योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे-
Dayalu Yojana 2025
हरियाणा सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए दयालु योजना शुरू की गई है। यदि किसी परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है और उनके किसी सदस्य की मृत्यु या स्थाई विकलांगता हो जाती है, तो राज्य सरकार तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
Dayalu Yojana 2025 आवेदन की योग्यता
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर ही आर्थिक सहायता दी जाएगी.
- 6 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र नागरिकों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
Dayalu Yojana 2025 आवेदन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट
इस योजना के तहत आवेदन हेतु निम्नलिखित प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में हम आपको नीचे विवरण देंगे
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया का पहचान पत्र
- परिवार का पहचान पत्र
- बैंक खाता की कॉपी
- स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
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Dayalu Yojana 2025 आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा वहां पर आपको योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। जहां पर पूछे गए जानकारी का विवरण दर्ज करना हैं। इसके उपरांत आप सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद अपना आवेदन जमा कर देंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। इस तरीके से आप योजना में आवेदन कर सकते हैं।