सरकार देगी अंत्योदय परिवार के लोगों को मिलेगी आर्थिक सहायता, कैसे स्टेटस चेक करे! Dayalu Yojana Haryana Status Check

Dayalu Yojana Haryana Status Check: हरियाणा सरकार ने लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं में से एक योजना किंडा योजना है। इस योजना के तहत, केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार के सदस्य की किसी कारण मृत्यु हो गई है या एक व्यक्ति जो किसी दुर्घटना में विकलांग हो गया है।

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को एक लाख से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता उम्र के अनुसार भिन्न होती है। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा संचालित दयालुता योजना से संबंधित सभी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है।

हरियाणा सरकार की अनुकंपा योजना का उद्देश्य क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवार के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का शुभारंभ किया था।

हरियाणा में यह योजना 16 मार्च 2023 को शुरू की गई थी। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को उम्र के अनुसार अलग-अलग वित्तीय सहायता दी जाती है।

किस आयु वर्ग के उम्मीदवार को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

हरियाणा सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत, यदि परिवार का कोई सदस्य विकलांग हो जाता है या दुर्घटना में मर जाता है, तो उसे सरकार से वित्तीय सहायता दी जाती है।

यदि परिवार के सदस्य की आयु 5 से 12 वर्ष है, तो उसे 1 लाख, फिर 13 से 18 वर्ष के लिए 2 लाख, 19 से 25 वर्ष के लिए 3 लाख, 26 से 40 वर्ष के लिए 5 लाख, 41 से 60 वर्ष के उम्मीदवार के लिए ₹20000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

कौन आवेदन कर सकता है?

  • हरियाणा सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत, केवल वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार से कम है।
  • परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता के मामले में, 3 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत, केवल 5 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

हरियाणा सरकार द्वारा संचालित दया योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में आधार कार्ड, मृत्यु के मामले में परिवार के किसी अन्य सदस्य का आधार कार्ड, पारिवारिक पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांका का प्रमाण पत्र शामिल है।

इस योजना के तहत, वित्तीय सहायता परिवार के मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। विकलांग व्यक्ति को विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता दी जाएगी। परिवार के मुखिया की मृत्यु पर, वित्तीय सहायता परिवार के बड़े सदस्य के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

मैं आवेदन कैसे कर सकता हूँ?

हरियाणा सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको पारिवारिक आईडी नंबर दर्ज करना होगा और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को सत्यापित करना होगा।

अब आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करना होगा। अंत में, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र जमा करना होगा।

Status की जांच कैसे करें

हरियाणा सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और स्टेटस चेक विकल्प पर क्लिक करना होगा। योजना का पूरा विवरण यहां दिया जाएगा।