टाइम रहते आप भी रिन्यू करवा लें अपना Driving licence, वरना चुकाना होगा मोटा जुर्माना

 

Dirving Licence Renewal: भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाने को लेकर कई तरह के ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं. अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे मोटा जुर्माना भरना पड़ जाता है. यहां तक की अब कई ऐसे नियम बनाए गए हैं. जिनका उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जप्त के साथ-साथ लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है. लेकिन सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस वैध होना चाहिए, ऐसे में अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी है तो उसे आप घर बैठे ही रिन्यू करवा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे

घर बैठे कैसे करें DL रिन्यू?

ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें एक आप आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए अपील कर सकते हैं और दूसरा आप अपने घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

1. सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in जाना होगा. यहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा.

2. अब आपको अपना राज्य और जिला चुनते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा उस फॉर्म में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी और पर्सनल डिटेल को भरना होगा.

3. इतना करने के बाद आपको रिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना डिजिटल सिग्नेचर और एक फोटो अपलोड कर देना होगा.

4. इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद आपसे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू शुल्क ₹400 के भुगतान के लिए कहा जाएगा जिसे आप ऑनलाइन माध्यम से करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

5. अब आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा इसके बाद आप सड़क पर आसानी से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं.

इतने दिन बाद लगेगा 3 गुना पैसा

अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी है तो आपके पास एक महीने का समय होता है उस एक महीने के अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं जिसके लिए आपको ₹400 का भुगतान करना होगा l. लेकिन अगर आप एक महीने से अधिक समय के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने जाते हैं तो आपको ₹1000 से ₹1500 तक जमा करना होगा.