Driving License: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है, तो समय पर उसे रिन्यू कराना बेहद जरूरी है. अगर एक्सपायर के 1 साल के अंदर रिन्यू नहीं कराया तो लाइसेंस रद्द (Cancel) भी हो सकता है, जिससे दोबारा पूरा प्रॉसेस करना पड़ेगा.
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का पूरा प्रोसेस
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं https://parivahan.gov.in, Online Services > Driving License Related Services पर क्लिक करें.राज्य का चयन करें.Apply for DL Renewal ऑप्शन चुनें.मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.फीस का भुगतान करें. आवेदन सबमिट करें और रसीद का प्रिंट लेकर संभालकर रखें.फजिकल वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक के लिए RTO विजिट करना पड़ सकता है (राज्य के नियमों के अनुसार).
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
पुराना ड्राइविंग लाइसेंस,फॉर्म 1A (मेडिकल सर्टिफिकेट) – अगर उम्र 40 साल से ज्यादा है.पासपोर्ट साइज फोटो,आधार कार्ड या कोई अन्य एड्रेस प्रूफ,सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म (फॉर्म 1)ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस,नॉन-ट्रांसपोर्ट लाइसेंस (Private DL) – लगभग ₹200 से ₹500 (राज्य के हिसाब से थोड़ा अंतर हो सकता है),लेट फीस – एक्सपायरी के 30 दिन बाद रिन्यू कराने पर अतिरिक्त ₹300-500 तक जुड़ सकते हैं.
महत्वपूर्ण बात
एक्सपायरी के 1 साल के भीतर रिन्यू करा सकते हैं, वरना लाइसेंस रद्द हो सकता है.समय पर रिन्यू कराना बेहतर है ताकि लेट फीस और लाइसेंस कैंसिल जैसी परेशानी से बचा जा सके.भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद, 30 दिन की ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें बिना किसी लेट फीस के रिन्यूअल कराया जा सकता है।
ग्रेस पीरियड: 30 दिन
इस दौरान फीस: लगभग ₹400
30 दिन बाद लेट फीस: ₹1000 से ₹1500 तक (राज्य के हिसाब से थोड़ा अंतर हो सकता है)6 महीने से ज्यादा देर होने पर: फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है।ये समय पर रिन्यू कराना ज्यादा बेहतर है ताकि अतिरिक्त झंझट और जुर्माने से बचा जा सके।