नई दिल्ली: अगर आप पास भारत निर्वाचन आयोग वाला पहचान पत्र नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए आपको राज्य निर्वाचन द्वारा पहचान के तौर पर आधार कार्ड, डीएल, पैन कार्ड और पासपोर्ट को विकल्प के रूप में मान्यता दी गई है। वहीं मतदाता इन सब में से किसी भी पहचान पत्र को दिखाने के बाद मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मताधिकार का इस्तेमाल करने में काफी आसानी होगी। वहीं आपको किसी तरह की टेंशन नहीं होगी।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
रिटर्निंग अधिकारी अनिल गब्र्याल ने आगे बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्वाचन की पहचान के तौर पर 25 आईडी को मान्यता मिल गई है। जिसमें आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों की ओर से उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर की पासबुक, राशन कार्ड, भूमि, भवन, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज, भवन कर बिल जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
आसानी से मिलेगा फायदा
इसकी मदद से आपको कई तरह का लाभ मिलेगा। आपको मतदान का इस्तेमाल करने के दौरान किसी तरह की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आपको पहचान कराने में कोई बड़ी प्रक्रिया को पूरा नहीं करना होगा।