Expressway Rule: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश की नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक नया नियम लागू किया है। अगर कोई वाहन एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाता है और जाम का कारण बनता है, तो उस वाहन मालिक को 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है।
एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान जोन’ के रूप
एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान जोन’ के रूप में घोषित किया गया है। फरवरी से लागू किए गए इस नियम के तहत, अगर वाहन खराब होने के बाद ड्राइवर मदद मांगता है तो जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन अगर वह लापरवाही बरतता है और जाम में इजाफा करता है, तो जुर्माना लिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में 50,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम लागू किए हैं। यदि कोई वाहन एक्सप्रेसवे पर खराब होकर जाम का कारण बनता है, तो उस पर 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है।
यह नियम मोटर वाहन अधिनियम
यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत लागू किया गया है, जो सड़क पर ट्रैफिक जाम के लिए जिम्मेदार वाहनों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। हालांकि, यदि वाहन तकनीकी खराबी या अन्य वैध कारणों से रुकता है, तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
इस नियम का उद्देश्य वाहन मालिकों
इस नियम का उद्देश्य वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों की नियमित देखभाल और मेंटेनेंस के प्रति जागरूक करना है, ताकि एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की सुगमता बनी रहे। डीसीपी ट्रैफिक लखन सिंह यादव के अनुसार, फरवरी की शुरुआत से ही इस नियम को लागू किया गया है, और पहले 10 दिनों में लगभग 50,000 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। यह नियम फिलहाल कमर्शियल वाहनों पर लागू है, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जल्द ही यह सभी प्रकार के वाहनों पर लागू किया जाएगा।