Fasal Bima Yojana: हरियाणा में ज्यादातर लोग खेती-किसानी करते हैं। इन लोगों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है हरियाणा फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को फसल खराब होने पर सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन किसानों को भी सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। आज हम आपको हरियाणा फसल बीमा योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
क्या है फसल बीमा योजना
हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई हरियाणा फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा कराने से किसानों को काफी राहत मिलने वाली है। कई बार किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है।
उनकी आर्थिक स्थिति खराब न हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसलों का बीमा कराने के बाद अगर किसानों की फसल खराब होती है, तो सरकार की ओर से उन्हें मुआवजा दिया जाता है।
खराब हुई फसल की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी
हरियाणा के किसानों को ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपनी खराब हुई फसल की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इसके लिए किसान हरियाणा मुआवजा पोर्टल के जरिए रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद ही किसानों की फसलों की जांच की जाएगी और उन्हें मुआवजा राशि दी जाएगी।
रिपोर्ट दर्ज कैसे करें?
- फसलों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- जिन किसानों ने अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द पंजीकरण करा सकते हैं।
- पंजीकरण के बाद ही किसानों को खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि दी जाएगी।