Free Scooty Yojna: हरियाणा सरकार ने राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए निःशुल्क स्कूटी योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों की बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
मुख्य विशेषताएं
- प्रोत्साहन राशि: इस योजना के तहत, श्रमिकों की बेटियों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटी की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी: यह योजना विशेष रूप से उन छात्राओं के लिए है जो हरियाणा राज्य के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान या कॉलेज में नियमित अध्ययन कर रही हैं।
पात्रता मानदंड
- पंजीकरण: आवेदक के माता-पिता कम से कम एक वर्ष से हरियाणा श्रम विभाग के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने चाहिए।
- शैक्षिक स्थिति: छात्रा हरियाणा राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान या कॉलेज में नियमित उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही होनी चाहिए।
- आयु सीमा: छात्रा की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह अविवाहित होनी चाहिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस: छात्र के पास वैध दोपहिया वाहन ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो) होना चाहिए।
- वाहन स्वामित्व: छात्र के परिवार के किसी भी सदस्य के पास पहले से ईंधन से चलने वाला या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार की पहचान आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो)
- प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- BOCW कल्याण योजना अनुभाग में “मुफ्त स्कूटी योजना” के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित जिला श्रम कार्यालय में जमा करें या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करें।