Happy Card Yojna: हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए एक खास योजना शुरू की है। जिसका नाम ‘हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना’ रखा गया है। इस योजना के तहत सरकार उन परिवारों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देगी। जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इस योजना से राज्य के 84 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा और उनका परिवहन खर्च कम होगा।
हजार किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा का लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा का लाभ मिलेगा। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बस यात्रा पर निर्भर हैं। इस योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी और इसके लिए हरियाणा सरकार ने 600 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
सरकार इस योजना के तहत हर परिवार के 6 सदस्यों को लाभ देगी। इसके लिए हर सदस्य को अलग से ‘हैप्पी कार्ड’ जारी किया जाएगा। जिसका इस्तेमाल हरियाणा रोडवेज की बसों में किया जा सकेगा।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना का कौन उठा सकता है फायदा?
- हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- परिवार की साल की इनकम 1.80 lakh रुपये से कम होनी चाहिए।
- अंत्योदय श्रेणी के परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में आय का सत्यापन होना चाहिए।
हैप्पी कार्ड योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Happy Card योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की official website पर जाएं।
- होम पेज पर ‘अप्लाई फॉर हैप्पी कार्ड’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।
- इसके बाद ‘सेंड ओटीपी’ के विकल्प पर क्लिक करें और ओटीपी को वेरीफाई करें।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
- अब उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए आपको हैप्पी कार्ड चाहिए।
- फिर मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालें।
- इसके बाद captcha code भरें और फिर से ‘Send OTP’ पर click करें।
- अब आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर आए OTP को वेरिफाई करें।
- सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद ‘Apply’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी हरियाणा रोडवेज ऑफिस में जाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।