Haryana CET Exam: हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! CET परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट

Haryana CET Exam: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले वर्ष ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई थीं। इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं, जिनमें अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग तो मिल गई है, लेकिन उनकी नौकरी अभी भी खतरे में है। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

इन भर्तियों पर मंडरा रहा है खतरा

एचएसएससी ने कई पदों पर करीब 12000 असिस्टेंट, लाइनमैन, एसए, स्टाफ नर्स की भर्ती निकाली थी, लेकिन अब इन भर्तियों से जुड़ा मामला कोर्ट पहुंच गया है, जिससे अभ्यर्थी भी डरे हुए हैं। काफी समय से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि उनकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं। काफी समय से इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है।

यह है असमंजस की वजह

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भर्ती ग्रुप वाइज की गई थी, जबकि अन्य भर्तियां पद वाइज की गई थीं। इससे अभ्यर्थी भी डरे हुए हैं, ऐसे में एक ही परीक्षा में दो नियम लागू नहीं हो सकते। इस मामले पर कल कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी।

अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी

अब खबर आ रही है कि STEM 24 ग्रुप में प्राप्त हो चुका है और अगली तारीख 21 मार्च दी गई है। ऐसे में इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को ही होने वाली है। अभ्यर्थियों में नौकरी जाने का डर अभी कुछ दिन और बना रहेगा, क्योंकि एक भर्ती में दो नियम लागू नहीं हो सकते। ऐसे में दोनों में से एक को ही सही माना जा सकता है।

एचएसएससी (हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन) द्वारा विभिन्न पदों जैसे असिस्टेंट, लाइनमैन, एसए, स्टाफ नर्स आदि पर करीब 12,000 भर्तियां निकाली गई थीं, लेकिन अब यह मामला कोर्ट में पहुंचने के कारण अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। अभ्यर्थी चिंतित हैं कि क्या उनकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं, और इस विषय पर कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है।

यह स्थिति उन सभी अभ्यर्थियों के लिए तनावपूर्ण है, जो इन भर्तियों के लिए चयन प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं। कोर्ट की सुनवाई के परिणाम के आधार पर ही आगे का रास्ता साफ होगा। यदि कोर्ट द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, तो उस आदेश के तहत भर्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर किसी अन्य कदम पर विचार किया जाएगा। इस बीच, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक घोषणाओं और अदालत के फैसले पर ध्यान रखें।