Haryana Deendayal Yojana: हरियाणा सरकार ने लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें से एक योजना हरियाणा दीनदयाल योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।
आज हम आपको हरियाणा दीनदयाल योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है और कौन आवेदन कर सकता है?
हरियाणा दीनदयाल योजना क्या है?
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए हरियाणा दीनदयाल योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस योजना के तहत, परिवार का कोई सदस्य केवल 6 वर्ष से अधिक या 60 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार के साथ दुर्घटना होने पर ही आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता उम्र के अनुसार भिन्न होती है।
इस योजना के तहत, 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के उम्मीदवार की मृत्यु पर एक लाख रुपये, 12 वर्ष और 18 वर्ष के बीच के उम्मीदवार की मृत्यु पर ₹200000, 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के लिए ₹300000, 25 से 45 वर्ष की आयु के उम्मीदवार को ₹500000 और 45 से 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए ₹300000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दी जाने वाली ₹200000 की राशि भी शामिल है।
यह राशि किसे मिलेगी?
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित हरियाणा दीनदयाल योजना के तहत परिवार के मुखिया को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता सीधे प्रमुख के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इसके लिए उनके बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है।
साथ ही, स्थायी विकलांगता के समय विकलांग व्यक्ति को वित्तीय सहायता दी जाएगी। परिवार के मुखिया की मृत्यु के समय, परिवार के सबसे बड़े सदस्य जो 60 वर्ष से कम आयु का है, उसे इस राशि का लाभ दिया जाएगा।
कौन आवेदन कर सकता है?
- हरियाणा सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत, केवल हरियाणा के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास एक पारिवारिक आईडी नंबर होना चाहिए।
- इस योजना के तहत, दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता पर ही वित्तीय सहायता दी जाएगी।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित हरियाणा दीनदयाल योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांगता से संबंधित दस्तावेज, प्राथमिकी की एक प्रति जमा करनी होगी। इस योजना के तहत, वित्तीय सहायता केवल तभी दी जाएगी जब उम्मीदवार की मृत्यु या विकलांगता किसी आवारा जानवर या कुत्ते के काटने के कारण हो।
मैं आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
हरियाणा दीनदयाल योजना के तहत लाभ उठाने के लिए, उम्मीदवार को विकलांगता या मृत्यु के 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां दीनदयाल योजना से संबंधित आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ना और भरना होगा।
सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करना होगा। अंत में, सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र जमा करना होगा। हरियाणा फैमिली सेफ्टी ट्रस्ट की ओर से आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच की जाएगी। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।