एक से ज्यादा Pan Card रखना पड़ेगा भारी! इस प्रक्रिया से काम होगा आसान

नई दिल्ली: सरकार द्वारा सभी योजनाओं को आसान बनाने के लिए पैन कार्ड 2 (Pan Card 2) की शुरूआत की गई है। पैन 2 की मदद से डुप्लीकेट पैन को पूरी तरह से समाप्त करने का विकल्प मौजूद होता है। लेकिन ये सवाल अहम है कि क्या व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रख पाएगा। आयकर अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख पाएगा। अगर किसी व्यक्ति के नाम को लेकर एक से ज्यादा पैन कार्ड होते हैं तो अधिकारी को सौंप कर रद्द करना होता है। आयकर अधिनियम के मुताबिक एक से अधिक पैन रखने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रूपये तक जुर्माना लगा पाएंगे।

अभी तक 78 करोड़ पैन को किया जारी

पैन कार्ड की बात करें तो अभी तक 78 करोड़ पैन को जारी किया गया है। इसमें से 98 फीसदी पैन कार्ड तो करदाताओं के पास ही मौजूद है। पैन 2 योजना की मदद से डिजिटल बुनियादे ढांचे को मजबूती मिल सकती है।

करदाताओं को सेवा में मिलेगा सुधार

1435 करोड़ रूपये के बजट के साथ ही आपको पैन 2 से कई तरह से कई प्लेटफार्म और पोर्टल को आधुनिक बनाने का विकल्प मिलता है। इस एक प्रणाली से जोड़ा जाना है। इस योजना का अहम उद्देश्य योजना को आसान बनाना है। करदाताओं को लेकर डिजिटल पहुंच के अलावा सुरक्षा में डाटा सेवाओं को बढ़ाना है।

ऐसे सिरेंडर कर पाएंगे पैन

एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाने के बाद आप पैन कार्ड में मौजूद सुधार पैन कार्ड को भरने के बाद जमा कर सकते हैं।
सभी जानकारी भरने के बाद सही तरीके से स्थापित कर सकते हैं।
काॅन्टैक्ट डिटेल सेक्शन में बाॅक्स पर क्लिक कर लें।
उसमें पैन की जानकारी को भर दें।
सहायक दस्तावेज के साथ फाॅर्म को पूरी तरह से भर दें। इसके बाद शुल्क का भुगतान कर लें।

जानें इसका आफलाइन तरीका

  • पैन में सुधार करना है तो फाॅर्म ए भरने के बाद पैन सेवा केंद्र में जमा कर दें।
  • सरेंडर होने वाले पैन नंबर को आप सही तरह से दर्शाएं।
  • वैकल्पिक तौर पर आप कई तरह के विकल्प को आसानी से भेज सकते हैं।
  • व्यक्तिगत विवरण के बारे में भी जानकारी साझा करें।