Khadya Suraksha Yojana: सरकार ने 2 साल बाद फिर से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। राजस्थान के अभ्यर्थी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल 26 जनवरी 2025 से शुरू किया गया है। इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जरूरी दस्तावेज लेकर जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
सरकार ने राजस्थान के गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को बड़ी खुशखबरी दी है। राजस्थान के अभ्यर्थी लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने की मांग कर रहे थे। लंबे समय बाद राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों के नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल खोल दिया है। लंबे समय बाद पोर्टल शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। ऐसे में पात्र परिवार बीपीएल, एपीएल व अन्य पात्र व्यक्ति राशन की दुकान से मिलने वाले मुफ्त गेहूं के लिए आवेदन भर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए परिवार और व्यक्ति ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे, जो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने पास रखने होंगे। खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के बाद जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इसमें ग्रामीण स्तर पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और शहरी स्तर पर निकाय के कर्मचारी तथा बूथ लेवल अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी आवेदन पत्र लेकर आवेदक के घर जाएगी और भौतिक सत्यापन करेगी। यह अपनी रिपोर्ट जिला स्तर पर शहरों में नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण स्तर पर ब्लॉक अधिकारी को देगी।
अपात्र लोगों को नाम हटवाने के लिए 31 जनवरी तक का समय
शहरी और ग्रामीण स्तर पर आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों की उक्त अधिकारी अपनी रिपोर्ट और आवेदन की प्रति जिला स्तर पर अपीलीय अधिकारी एसडीएम या जिला रसद अधिकारी को भेजेगा। वहीं, खाद्य विभाग 31 जनवरी तक गिव अप अभियान चला रहा है, जिसमें अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटवाने का मौका दिया गया है। इस अभियान के तहत सभी सक्षम परिवार जो सरकारी कर्मचारी हैं या आयकरदाता हैं या जिनके पास चार पहिया वाहन है, उन्हें राशन की दुकानों से मुफ्त राशन न लेने के लिए स्वैच्छिक आवेदन भरना होगा। उन्हें अपना नाम हटवाने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। अगर अपात्र लोग तय समय तक अपना नाम हटवा लेते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 31 जनवरी के बाद विभाग 27 रुपये प्रति किलो की दर से राशि वसूलेगा।