Krishak Udyami Yojna के तहत सरकार किसानों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 50000 से 10 लाख रुपए तक का लोन देगी

Krishak Udyami Yojna: राज्य सरकार ने किसानों के हित के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम कृषक उद्यम योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 50000 से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। अगर आप भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है और कौन आवेदन कर सकता है।

योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य किसानों के परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत किसान परिवारों के बेटे-बेटियां अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदक को 50000 से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन से उम्मीदवार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इस योजना के तहत उम्मीदवार को न केवल लोन दिया जाता है बल्कि 15% की सब्सिडी भी दी जाती है। विकलांग और अल्पसंख्यक लोगों को इस योजना के तहत 30% तक की सब्सिडी दी जाती है।

कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। इन जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर शामिल हैं।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

अगर आप भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

यहां होम पेज पर मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना विकल्प पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर इस योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसे आपको ध्यान से पढ़कर भरना है और सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है। अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म जमा करना है।

अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको किसान कल्याण विभाग या जिला व्यापार उद्योग केंद्र में जाना होगा।

यहां आपको आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा और आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी।