मकान की मरम्मत करानी है तो अप्लाई करे और सरकार देगी 80000 की आर्थिक सहायता! Makan Marmat Yojana

Makan Marmat Yojana : हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए हरियाणा हाउस रिपेयर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है। हरियाणा में इस योजना को डॉ. अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा संचालित घर की मरम्मत योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि घर की मरम्मत योजना का उद्देश्य क्या है और इस योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है।

हरियाणा में घर की मरम्मत की योजना शुरू

हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए घर की मरम्मत की योजना शुरू की है। जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सरकार से वित्तीय सहायता दी जाती है। आवेदक को घर की मरम्मत के लिए सरकार से ₹80000 की वित्तीय सहायता मिलती है। पैसा सीधे आवेदक के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

कौन आवेदन कर सकता है?

  • हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई घर की मरम्मत योजना के तहत केवल हरियाणा के बीपीएल राशन कार्ड धारक ही आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार को घर की मरम्मत के लिए सरकार से ₹80000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

इन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी परिवार आईडी, आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, 15 वर्षीय मतदाता आईडी, घर रजिस्ट्री, मरम्मत अनुमान, आवेदक के घर के साथ फोटो, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक खाता जैसे आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं।

मैं हरियाणा हाउस रिपेयर स्कीम के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूं?

अगर आप भी हरियाणा सरकार द्वारा संचालित घर की मरम्मत योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको हरियाणा सीबीसी साइट पर जाना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करना होगा। अंत में, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको सरकार से वित्तीय सहायता दी जाएगी। आप इस योजना के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आपको निकटतम सीएससी केंद्र पर जाना होगा और इस योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करनी होगी और आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ना होगा और इसे भरना होगा। साथ ही, सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी कार्यालय को जमा करनी होगी।