नई दिल्ली: पैन कार्ड एक अहम दस्तावेजों में शामिल है। पैन का उपयोग इनकम से संबंधित दस्तावेजों, बैंकिंग लेन देन और दूसरे आधिकारिक कार्य के लिए होता है। वहीं कई लोग इसको हल्के में लेते हैं लेकिन अगर आप पैन से जुड़ी हुई गलतियां कर रहे हैं तो आपको नुकसान उठाना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट द्वारा टैक्स की मदद से आपकी इनकम और ट्रांजैक्शन पर आसानी से नजर बना सकते हैं। इसको लेकर पैन कार्ड की जानकारी को जानना जरूरी है।
पैन कार्ड खो जाएं तो करें ये काम
अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार तो चोरी होने वाले पैन का उपयोग गैरकानूनी लेनदेन में करना पसंद करते हैं। ऐसे में धारकों को दिक्कतों को सामना करना पड़ जाता है। अगर आपका पैन चोरी होता है तो तुरंत आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट और बैंक को सूचित करना चाहिए।
एक से अधिक पैन कार्ड रखने से होगा नुकसान
आज के दौर में कई लोग तो गलती से या फिर जानकर भी एक से अधिक पैन कार्ड बनवाते हैं। लेकिन ऐसा करना कानून के खिलाफ है। इनकम टैक्स डिपार्डमेन्ट ऐसे मामले में पेनाल्टी लगाने लगता है। अगर किसी के पास 2 पैन कार्ड रहते हैं तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट को वापस करना जरूरी है। ऐसा नहीं करते हैं तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है।
गलत पैन नंबर देने पर लगेगा जुर्माना
कोई भी फाइनेनशियल ट्रांजैक्शन या फिर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के दौरान सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आप गलत पैन नंबर दर्ज करवाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट आपसे 10,000 रूपये से अधिक का जुर्माना लगा देता है। आईटीआर फाइल करना है तो आप पैन नंबर को जांच कर सकते हैं। ताकि किसी तरह की गलती से बचा जा सकता है।
पैन कार्ड में गलत जानकारी से होगा नुकसान
अगर आपका पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि के अलावा अन्य गलत जानकारी दी गई है तो इसको जल्द से जल्द करवाना चाहिए। गलत जानकारी मिलने पर खाता पूरी तरह के फ्रीज कर दिया जाता है। कई बार ऐसी गलती की वजह से ट्रांजैक्शन में गलती हो जाती है।