New Income Tax Bill 2025: केंद्र सरकार (central government) ने नया इनकम टैक्स बिल (new income tax bill) लोकसभा में पेश कर दिया है. नए आयकर कानून (new income tax act) के जरिए सरकार कुछ चीजों को आसान बनाना चाहती है, जिसका फायदा बड़े स्तर पर मिलेगा. मौजूदा आयकर कानून में ऐसे नियम हैं जिनका प्रयोग अब नहीं होता है. गैरजरूरी नियमों और नई चीजों को जोड़ने का काम किया जाएगा.
नए इनकम टैक्स कानून (new income tax act) से आम टैक्सपेयर्स को कई सुविधाएं मिलेंगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर बिल लोकसभा की पटल पर रखा, जिस पर अपने विचार भी रखे हैं. सरकार का मकसद इनकम टैक्स कानून (new income tax bill) को सरल और आसान बनाना है. नए बिल से शब्दाबली में करीब 3 लाख शब्द भी कम किए गए हैं. यह कानून समझने में बहुत ही सर होगा.
880 से कम होंगे पन्ने
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल को पहले आयकर कानून 1961 की जगह पेश करने का काम किया गया है. पुराने कानून में कुल 880 पन्नेथे. नए कानून में पन्नों की संख्या काफी कम रह गई है. अब इनकम टैक्स बिल में कु 622 पन्ने ही रखे गए हैं. इसमें सबसेक्शन खत्म करने का फैसला लिया गया है. अब नए कानून को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से जाना जाएगा.
पुराने और गैरजरूरी प्रावधान भी हटाने का लिया गया फैसला
नए इनकम टैक्स बिल में पुराने और बिना काम के प्रावधान हटाने का निर्णय लिया गया है. इससे कानून अधिक प्रासंगिक हो गया है. सबसे खास बात कि मुकदमेबाजी कम करने के साथ टैक्स मामलों को जल्दी सुलझाने पर फोकस किया गया है. इसे आम नागरिकों को समझने लायक बनाने का फैसला लिया गया है.
असेसमेंट ईयर’ का नाम बदला गया
नए इनकम टैक्स बिल के एक्ट बनने के बाद ‘असेसमेंट ईयर’ (Assessment Year) के स्थान पर ‘टैक्स ईयर’ (Tax Year) होगा. टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहने वाला है. अगर कोई व्यवसाय बीच में शुरू किया जाता है तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्त वर्ष में खत्म हो जाता है. जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने वित्तीय बजट पेश करते हुए 1 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल लाने का ऐलान किया था.