New Tax Bill Update: केंद्र सरकार (central government) न्यू इनकम टैक्स बिल (new tax bill) संसद में जल्द ही पेश कर सकती है. केंद्र सरकार (central government) की कैबिनेट ने तो इसे मंजूरी दे दी है. सरकार की कोशिश होगी कि जल्द ही संसद में बिल पेश करके अधिनियम (act) बनाया जाए. इसके लागू होते ही 60 साल पुराना इनकम टैक्स बिल (income tax bill) पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा. नए टैक्स कानून (new tax act) में कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें हटाकर सरल बनाया जाएगा.
इसका आम लोगों से लेकर टैक्सपेयर्स (taxpayers) तक को फायदा देखने को मिलेगा. क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स के नियमों को डायरेक्ट टैक्स कोड भी कहा जाता है. नए टैक्स नियमों से क्या कुछ बदल जाएगा, यह सब नीचे अपने आर्टिकल में विस्तार से जान सकते हैं. बस ध्यान से आर्टिकल पढ़ ले, जिससे कंफ्यूजन ही खत्म होगा.
गैर जरूरी टैक्स के नियम हो जाएंगे समाप्त
नया टैक्स अधिनियम (New Tax Act) लागू होने से गैर जरूरी नियम पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. आयकर एक्सपर्ट्स की मानें तो सरकार का ध्यान ऐसे नियमों को आसान बनाने पर जो काफी जटिल हैं. इसमें इनकम टैक्स (Income Tax) के लिहाज से रेजिडेंसी से जुड़े कानून भी शामिल हैं. दूसरा उदाहर कैपिटल गेंस टैक्स के नियम भी शामिल हैं.
सरकार ने कैपिटल गेंस के नियमों को सरल बनाने की कोशिश बीते साल के बजट में भी की है. जानकारों का कहना है कि इन्हें और भी आसान करने की जरूरत होगी. उनका कहना है कि सरकार को ऐसे नियमों को भी खत्म कर देना चाहिए जिनकी गैर जरूरी हैं. इसके साथ ही आयकर कंप्लायंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर फोकस रहेगा.
सरकार पेश करेगी टैक्स बिल
केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 (new income tax bill) को संसद के लोकसभा पटल पर पेश किया जा सकता है. इससे पहले न्यू टैक्स बिल (new tax bill) की कॉपी सामने आ गई है. इस कॉपी को 600 से ज्यादा पन्नों के साथ तैयार किया गया है. सरकार नए नियम बनाकर आम टैक्सपेयर्स को भी सुविधा देने का प्लान बना रही है. सरकार का मकसद आसान शब्दाबली से लोगों के लिए सरल बनाना है.
1 फरवरी को किया था ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पूर्ण बजट पेश करते हुए न्यू टैक्स बिल लाने का ऐलान किया था. इस दौरान सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया था, जिसका बंपर फायदा लोगों को देखने को मिलेगा. सरकार 4 लाख रुपये की जमा पर किसी तरह का टैक्स नहीं काटेगी. यह लिमिट पहले 3 लाख रुपये सालाना थी.