Niradhar Anudan Yojana : न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार ने भी लोगों के लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए कई योजनाएं लागू की हैं।
आज हम आपको महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित निराधार अनुदान योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को महाराष्ट्र सरकार से ₹1500 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
यदि आप भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित निराधार अनुदान योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको इस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत आवेदन कैसे करें।
निराधन अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है?
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं, बच्चों और पिछड़े समुदाय के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक निराधार अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आवेदक को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना को संजय गांधी आधार अनुदान योजना के रूप में भी जाना जाता है।
उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को निकटतम तहसीलदार कार्यालय में जाना होगा और संपर्क करना होगा।
कौन आवेदन कर सकता है?
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित निराधार अनुदान योजना के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र से होना चाहिए।
- इस योजना के तहत, विधवा महिलाएं, विकलांग लोग, रोगी, अनाथ, दुर्व्यवहार करने वाली महिलाएं, जेल में परिवार के मुखिया की पत्नियां, अविवाहित महिलाएं जो 35 वर्ष से अधिक आयु की हैं, आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदक को 15 वर्ष के लिए महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की age 18 तो 65 years के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 50000 से कम होनी चाहिए।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
यदि आप भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित निराधार अनुदान योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको आयु प्रमाण पत्र, महाराष्ट्र निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
मैं आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
आप महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित निराधार अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और इस योजना से संबंधित आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करना होगा।
अंत में, सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निकटतम तहसील कार्यालय में जाकर इस योजना से संबंधित आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ना और भरना होगा।
सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी कार्यालय को जमा करनी होगी। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको सरकार से हर महीने ₹1500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।