Nirvah Bhatta Yojna: केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने भी मजदूर वर्ग के लोगों की आर्थिक सहायता के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है हरियाणा निर्वाह भत्ता योजना। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले मजदूरों को सरकार की ओर से प्रति सप्ताह 2539 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
अगर आप भी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी डिटेल देने जा रहे हैं।
क्या है हरियाणा निर्वाह भत्ता योजना
हरियाणा में एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो मजदूर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मजदूर परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। कई बार इन मजदूरों को काम न मिलने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ समय पहले वायु प्रदूषण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जीआरपी 4 लागू किया था, जिसके कारण मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
मजदूर वर्ग के लोगों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा निर्वाह भत्ता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को सरकार की ओर से हर सप्ताह 2539 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन
- इस योजना के तहत केवल हरियाणा का मूल निवासी ही आवेदन कर सकता है।
- आवेदक के पास लेबर कार्ड यानी मजदूरी की कॉपी होनी चाहिए।
- आवेदक को अपनी मजदूरी की वर्क स्लिप श्रम विभाग में अपलोड करना जरूरी है।
- इस योजना के तहत केवल वही आवेदक आवेदन कर सकता है जिसके परिवार की सालाना आय 180000 से कम है।
कौन से दस्तावेज लगेंगे
- मोबाइल नंबर
- परिवार पहचान पत्र
- BOCW रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आपको श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा।
- यहां आपको जीआरपी IV ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना है और सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको ओटीपी भरकर वेरीफाई करना है और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना है।